लॉकडाउन है इंदौरः जानिये आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये बात आने वाले हर रविवार की है


कलेक्टर द्वारा पूर्व में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक इंदौर शहर में दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद करने संबंधी आदेश जारी किए थे। इस आदेश को यथावत रखते हुए अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।


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इन्दौर Published On :

इंदौर।  कोरोना  संक्रमण से बचाव के लिए राज्य शासन ने इंदौर शहर में रविवार को लॉकडाउन रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को लाकडाउन रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के तहत शनिवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए।

कलेक्टर द्वारा पूर्व में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक इंदौर शहर में दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद करने संबंधी आदेश जारी किए थे। इस आदेश को यथावत रखते हुए अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

इस आदेश के अनुसार इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में हर रविवार को लाकडाउन रहेगा। शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक  लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

 

इस दौरान… 

  • लॉकडाउन की अवधि के प्रतिबंध औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों एवं गतिविधियों पर नहीं लगेंगे।
  •  औद्यौगिक इकाइयों के कच्चे माल और तैयार उत्पाद के परिवहन भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
  • चिकित्सा सुविधा और बीमार व्यक्तियों का परिवहन, एयरपोर्ट/ रेल्वे स्टेशन/ बस स्टैंड से आने जाने वाले यात्रियों, परीक्षा/प्रतियोगियों को छूट रहेगी।
  • परीक्षा जैसे पीएससी आदि के छात्रों को भी शहर में आने-जाने एवं परीक्षा में शामिल होने की छूट रहेगी लेकिन शहर में अंदर चलने वाली सिटी बसें बंद रहेंगी।
  • पीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगी छात्रों की सुविधा के लिए पीएससी कार्यालय की मांग अनुसार आवश्यक बसों को निर्धारित स्थानों पर एआइसीटीएसएल द्वारा चलाया जा सकेगा।
  • नगर निगम सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों को शहर के अंदर या बाहर आने-जाने की छूट रहेगी।
  • लॉकडाउन की अवधि में सभी अस्पताल, दवाइयों की दुकानें खुल सकेंगी।
  • दूध की सप्लाई रविवार को सिर्फ सुबह 10 बजे तक की जा सकेगी।
  • इंदौर शहर की सभी मंडियां जैसे चोइथराम, छावनी और लक्ष्मीबाई अनाज मंडी बंद रहेगी।
  • साथ ही फल/सब्जी के ठेले/दुकान, राशन की दुकान आदि रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेगी।
  •  ट्रांसपोर्ट नगर जैसे लोहा मंडी, सियागंज, देवास नाका आदि भी शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।
  •  रविवार के अलावा ट्रांसपोर्ट नगर लोडिंग/अनलोडिंग का काम रात्रि 10 बजे के बाद भी हो सकेगा।

रविवार को क्या होगा…

  • रविवार को समस्त क्लब, बगीचे आदि सुबह से ही बंद रहेंगे।
  • शहर में अनावश्यक रूप से आवाजाही आमजन द्वारा नहीं की जा सकेगी।
  • इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के समस्त पेट्रोल पम्प लॉकडाउन में बंद रहेंगे।

पीएससी मेन्स के परीक्षार्थियों के लिये…  

पीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र रविवार को काफी संख्या में इंदौर शहर में आएंगे। इन परीक्षाओं का एडमिशन कार्ड दिखाकर यह छात्र अपने पालकों के साथ खुद के वाहन या सार्वजनिक परिवहन बस/ट्रेन से बिना रोक-टोक इंदौर शहर में आ-जा सकेंगे।

इसके अलावा समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जिनकी कोविड के लिए थानावार अथवा अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ड्यूटी लगी है। वह इस लाकडाउन को रविवार प्रात: से ही प्रभावशील करेंगे।

 


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