इंदौर: इन राहत व प्रतिबंध के साथ जिला होगा अनलॉक, शनिवार-रविवार रहेगा लॉकडाउन


सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में अनलॉक को लेकर यह निर्णय लिए गए, जिसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने विस्तृत आदेश जारी किया।


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इन्दौर Published On :
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इंदौर। इंदौर जिले में भी एक जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे प्रदेश में रात 10 से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा।

जानकारी के मुताबिक, पहले अनलॉक में निर्माण कार्य, सार्वजनिक परिवहन को शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही किराना व ग्रोसरी, कृषि उपयोग में आने वाले उपकरण, चश्मे, निर्माण सामग्री, बिजली उपकरण आदि कारोबार की दुकानें शुरू की जा रही हैं। फल और सब्जी की बिक्री चलायमान ठेलों के जरिये ही की जा सकेगी।

प्रशासन द्वारा पूरे जिले में हाट-बाजार से फल व सब्जी की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सब्जी की थोक खरीदी-बिक्री के लिए शहर के चारों ओर सात स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां से ठेले वाले सब्जी खरीदकर शहर के अंदर बेच सकेंगे। जिले में इस दौरान शराब दुकानें भी खुलेगी।

सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में अनलॉक को लेकर यह निर्णय लिए गए, जिसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने विस्तृत आदेश जारी किया।

जनता को कई राहत देने के साथ ही धार्मिक स्थलों, चोइथराम फल व सब्जी मंडी और अन्य मंडियों को खोलने पर अभी रोक लगाई गई है। सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थल, शॉपिंग मॉल, सभागृह, स्वीमिंग पूल सहित मनोरंजन के साधन अभी बंद ही रखने का फैसला किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों और मेलों में जनसमूह एकत्र होता है, इसलिए इन पर रोक रहेगी। विरोध प्रदर्शन की गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेगी।

स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं चल सकेंगी। विवाह कार्यक्रम 15 जून तक प्रतिबंधित रहेंगे जबकि अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

प्रतिबंधों के साथ खुलेंगे बाजार –

किराना और ग्रोसरी की खेरची दुकानें सप्ताह में पांच दिन दोपहर बजे तक खुल सकेंगी। सियागंज, मल्हारगंज, छावनी, मालवा मिल और अन्य स्थानों की किराना की थोक दुकानें सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही खुल सकेंगी। इन दुकानों पर माल की बिक्री फोन पर ऑर्डर लेकर की जाएगी। थोक दुकानों पर ग्राहकों के आने पर रोक रहेगी।

पूरे जिले में हाट-बाजार से फल व सब्जी की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सब्जी की थोक खरीदी-बिक्री के लिए शहर के चारों ओर सात स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां से ठेले वाले सब्जी खरीदकर शहर के अंदर बेच सकेंगे। सभी आटा चक्कियां सप्ताह में पांच दिन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक चल सकेंगी। दूध वितरण सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक हो सकेगा। इसी समयावधि में दूध डेयरी भी खुली रह सकेंगी। पशु-पक्षी आहार के संस्थान भी खोले जा सकेंगे।

पूरे जिले में खाद, बीज, कीटनाशक के प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रह सकेंगे। कृषि उपकरण की दुकानें सप्ताह में दो दिन यानी मंगलवार और गुरुवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक चल सकेंगी। चश्मे की दुकानें और मरम्मत सेंटर सप्ताह में पांच दिन चल सकेंगे।

सीमेंट, सरिया, रेत-गिट्टी, सैनेटरी, टाइल्स, हार्डवेयर, पेंट व इलेक्ट्रिकल सामान की दुकानें, बिजली उपकरण रिपेयरिंग सेंटर सप्ताह में तीन दिन यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। सप्ताह में पांच दिन भारी वाहनों, दो पहिया वाहनों के सर्विस और रिपेयरिंग सेंटर भी खोलने की अनुमति दी गई है।

सभी प्रकार के उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। कारखानों के कच्चे माल व तैयार माल के आवागमन पर रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, दवाखाने, पशु चिकित्सालय आदि चालू रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग की सेवाओं को अनुमति रहेगी।

ई-कॉमर्स कंपनियों और अतिआवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्राइवर, हाउस हेल्प, काम वाली बाइयां, रसोइए आदि के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी।


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