इंदौरः कलेक्टर का निर्देश- सभी एसडीएम करेंगे राशन की उचित मूल्य दुकानों का पर्यवेक्षण


इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में उचित मूल्य की राशन दुकानों पर प्रभावी नियंत्रण रखें। वे यह सुनिश्चित करें कि सभी राशन दुकानें निर्धारित समय पर खुलें व बंद हों।


Manish Kumar Manish Kumar
इन्दौर Published On :
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– उपभोक्ताओं के लिये सभी सुविधाएं राशन की दुकानों पर रहें उपलब्ध।
इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में बीते दिनों जिला प्रशासन ने उचित मूल्य की दुकानों में राशन की हेराफेरी करने और अन्य अनियमितताएं करने पर बड़ी कार्रवाई की है।

इस मामले में राशन माफिया भरत दवे एवं श्याम दवे एवं 30 अन्य पर अनियमितता के आरोप में 10 मामले दर्ज किए गए हैं। तत्कालीन खाद्य निरीक्षक आरसी मीणा की संलिप्तता पाए जाने और राशन माफिया के खिलाफ जांच में बाधा डालने की वजह से मीणा को भी इन आपराधिक प्रकरणों में आरोपी बनाया गया है।

अब इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में उचित मूल्य की राशन दुकानों पर प्रभावी नियंत्रण रखें। वे यह सुनिश्चित करें कि सभी राशन दुकानें निर्धारित समय पर खुलें व बंद हों।

दुकानों में निर्धारित मात्रा में उपभोक्ताओं को सामग्री मिलें। उपभोक्ताओं के साथ किसी भी तरह का दूर्व्यवहार नहीं हो। सभी दुकानों पर सूचनात्मक बोर्ड लगे हों। राशन की दुकानों का नियमित भौतिक सत्यापन भी होता रहे। अनियमितताएं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ धारा-107/106 में प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यकता होने पर पर उनकी गिरफ्तारी की जाए।

राशन की दुकानों पर फूड इंस्पेक्टर के साथ-साथ अथवा उनके सब-डिविजनल में मौजूद अन्य समस्त विभागों का अमला शामिल है, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, पंचायत विभाग आदि के माध्यम से समुचित पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखें।

समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारियों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की ओर से राशन की दुकानों पर समुचित पर्यवेक्षण के लिए अधिकृत किया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि समस्त राशन की दुकानें प्रातः नौ बजे से दोपहर एक बजे तक एवं अपरान्ह तीन बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक अनिवार्य हितग्राहियों को सेवाएं देने हेतु खुले रहें। रविवार को यह दुकानें मात्र एक दिन बंद रहेंगी।

समस्त राशन की दुकानों पर कम से कम छह गुना तीन फीट का बोर्ड लगा हो, जिसमें दुकान का नाम, उस समिति अध्यक्ष का नाम, मोबाइल नंबर, समिति अध्यक्ष के घर का पता आदि उल्लेखित रहे। इस हेतु अलग से फॉर्मेट अपर कलेक्टर, खाद्य द्वारा सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। सेल्समेन अथवा दुकान के संचालकगण जो भी हितग्राहियों को राशन की सामग्री देते समय मौजूद रहे, उनका व्यवहार हितग्राहियों के प्रति अत्यंत मधुर रहे तथा किसी भी प्रकार की असुविधा राशन की दुकानों पर न हो।

समय-समय पर राशन की दुकानों में पीयूएस मशीन से आवक एवं जावक के आंकड़े लेते हुए इन आंकड़ों से भौतिक रूप से दुकान में रखे हुए अलग-अलग राशन का मिलान करवाया जाए। अगर विसंगति आती है तो अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को जानकारी दी जाए।

अगर कहीं भी दुकान के खोलने या बंद होना अनियमित पाया जाता है अथवा सेल्समेन अथवा दुकान संचालकों का व्यवहार हितग्राहियों से पूछताछ में सामंजस्य नहीं होता है तो इससे हितग्राहियों में आक्रोश होता है तो तत्काल ऐसे संचालकों और सेल्समेन जो व्यवहार ठीक नहीं रखते उनके खिलाफ संबंधित थाने में धारा-107/116 के तहत प्रकरण दर्ज कर 151 में गिरफ्तारी की जाए।

सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में आने वाली राशन दुकानों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यह जानकारी फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से अपने स्थानीय सूचना-तंत्र के माध्यम से एकत्रित की जाएगी ऐसी दुकानों की सूची तैयार की जाएगी, जिनकी सामान्य छवि राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के पक्ष में नहीं रहती है।

ऐसी राशन की दुकानों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सेल्समेन के नाम पते प्राप्त किए जाएं व फूड इस्पेक्टर के माध्यम से एसडीएम प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे एवं उनके बांड ओवर की कार्यवाही की जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किए जाने वाले राशन की गुणवत्ता की भी जांच करेंगे। समस्त अपर कलेक्टर/अपर जिला दंडाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले एसडीएम को प्रभावी मार्गदर्शन देते रहेंगे।



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