गौशाला की आर्थिक मदद करने पर मिलेगी इनकम टैक्स में छूट

लोगों द्वारा किये गये आर्थिक सहयोग पर इनकम टैक्स की धारा-80 जी की छूट का प्रावधान होगा। इसके अलावा गौशाला में स्थाई संरचना बनाने जैसे बोरवेल, शेड, बायोगैस निर्माण तथा पशु आहार के लिये भी दान दिया जा सकता है।

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इंदौर। मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समस्त गोवंश प्रेमी जनमानस को गोवंश संरक्षण और गौसेवा में जोड़ने के लिये एक अभियान चलाया गया है।

सभी नागरिकों को शासन के गोवंश संरक्षण और गौसेवा अभियान में जोड़ने के लिये गौपालन बोर्ड का पोर्टल www.gopalanboard.mp.gov.in बनाया गया है।

कोई भी व्यक्ति जो गौसेवा या संरक्षण के इच्छुक हैं, वे मध्यप्रदेश गौपालन बोर्ड के उक्त पोर्टल पर जाकर सीधे किसी भी गौशाला को आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

लोगों द्वारा किये गये आर्थिक सहयोग पर इनकम टैक्स की धारा-80 जी की छूट का प्रावधान होगा। इसके अलावा गौशाला में स्थाई संरचना बनाने जैसे बोरवेल, शेड, बायोगैस निर्माण तथा पशु आहार के लिये भी दान दिया जा सकता है।

यह दान अपने किसी निकटस्थ रिश्तेदार या परिजन की याद में उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर या घर में बच्चों के जन्मदिवस, या परिवार में शादी की सालगिरह जैसे खुशी के अवसरों पर भी दिया जा सकता है।

First Published on: March 15, 2021 2:56 PM