इंदौर। कोरोना कर्फ्यू में रेस्टॉरेंट और खाने-पीने की चीजों की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनियों को अनुमति नहीं होने के बावजूद मंगलवार को विजयनगर में स्विगी का कार्यालय खुला मिला, जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने कंपनी के खिलाफ विजयनगर थाने पर एफआइआर दर्ज करवाई है।
बता दें कि इंदौर जिला प्रशासन ने अतिआवश्यक सेवाओं और कारोबार को ही अनुमति दी है, लेकिन एक जून को छूट के पहले ही दिन कुछ लोगों ने इसका उल्लंघन शुरू कर दिया।
अनलॉक में मिली छूट व जारी प्रतिबंधों का पालन कराने के लिए मंगलवार को प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का अमला सुबह से ही सक्रिय था और अपर कलेक्टर पवन जैन को विजयनगर में स्विगी का कार्यालय खुला मिला और यहां कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे।
इस बारे में जब अपर कलेक्टर जैन ने वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की तो पता चला कि वे खाने की डिलीवरी का ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। अपर कलेक्टर ने उन्हें कहा कि फूड सर्विस को लेकर प्रशासन ने अभी अनुमति नहीं दी है, फिर भी आप कार्यालय खोलकर बैठे हो।
धारा-144 के उल्लंघन पर धारा-188 के तहत विजयनगर थाना प्रभारी को कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा
बता दें कि शहर में अधिकांश जगह दुकानें बंद थी और कई जगह वे दुकानें भी बंद पाई गईं जिनको अनुमति है जबकि कुछ जगह ऐसी दुकानें भी खुली मिलीं जिनको अनुमति नहीं दी गई है। अलग-अलग जगह अधिकारियों ने ऐसी दुकानों को बंद कराया और संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की।