इंदौर। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर सांवेर विधानसभा क्षेत्र में बगैर अनुमति के वाहनों का उपयोग प्रचार-प्रसार करने तथा आचार संहित उल्लंघन के मामले में रविवार को सांवेर के खुड़ैल में केस दर्ज किया गया है।
सीएसपी अजय वाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि धारा 171 के तहत जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
On the day of inauguration of Congress' office, two vehicles were being used for election campaign without permission. FIR has been lodged. One of the vehicles is registered in name of Jitu Patwari ji: #Indore Dy Superintendent of Police Ajay Vajpayee (25.10.2020)#MadhyaPradesh pic.twitter.com/sT0rzuXDak
— ANI (@ANI) October 25, 2020
इसके साथ ही जीतू पटवारी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस दिया गया है। पटवारी को अपना स्पष्टीकरण रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जवाब नहीं देने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सांवेर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि व्यय लेखा प्रेक्षक ने वाहनों के अनाधिकृत उपयोग के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
ग्राम पिवड़ाय में कांग्रेस अभ्यर्थी के प्रचार के दौरान वाहन एमपी O9 सीयू 7222 पजेरो एवं वाहन एमपी 04 सीडी 4435 टोयोटा (फॉर्चूनर) का उपयोग जीतू पटवारी द्वारा अभ्यर्थी के प्रचार के आने-जाने में किया जा रहा था।
दोनों वाहनों को प्रचार-प्रसार एवं आने जाने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। वाहन का उपयोग प्रचार-प्रसार में अनधिकृत रूप से किया जा रहा था।
पटवारी ने जिन दोनों वाहनों को प्रचार-प्रसार में उपयोग किया, उनकी अनुमति नहीं थी। जीतू पटवारी द्वारा अभ्यर्थी के चुनाव में किए जा रहे व्यय को छुपाने का प्रयास के तहत ऐसा किया जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है।