इंदौर में 29 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, अब हफ्ते में पांच दिन खुलेंगी किराना दुकानें


इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम व बचाव के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 29 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने रविवार को धारा 144 के तहत आदेश जारी किया।


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इंदौर। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम व बचाव के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 29 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने रविवार को धारा 144 के तहत आदेश जारी किया। यह आदेश 17 मई से लागू हो जाएगा।

इसके साथ ही शहर में किराना व ग्रोसरी की दुकानों को भी राहत दी गई है और अब ये दुकानें हफ्ते में पांच दिन खुलेंगी। पहले किराना और ग्रोसरी की दुकानें केवल सोमवार और गुरुवार ही खुलती थीं।

नए संशोधित आदेश के तहत अब ये दुकानें सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेंगी। साथ ही साथ सियागंज, मल्हारगंज, मालवा मिल और छावनी क्षेत्र की थोक किराना दुकानें सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक खुल पाएंगी।

किराना की थोक दुकानों को इस शर्त के साथ अनुमति दी गई है कि उनके संचालक फोन पर माल का आर्डर लेकर सप्लाई करेंगे। दुकान पर ग्राहकों को बुलाकर भीड़ नहीं करेंगे।

शहर में किराना की खुदरा दुकानों पर ग्राहक आ सकेंगे, लेकिन इन वार्डों की आपदा प्रबंधन समितियों को होम डिलीवरी की व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा ताकि दुकानों पर भीड़ नहीं हो।

लोडिंग वाहनों को कोरोना कर्फ्यू में चलने की छूट रहेगी। उद्योगों, गोदामों और ट्रांसपोर्ट नगर के कामकाज पर पहले की तरह 24 घंटे के तीन समय स्लॉट में कर्मचारियों को आवाजाही की छूट रहेगी।


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