कंप्यूटर बाबा की जमानत याचिका खारिज, 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा जेल


कंप्यूटर बाबा पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर आश्रम बनाने, घर में घुसकर तलवार से हमला करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है।


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इन्दौर Published On :
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इंदौर। पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए जिला कोर्ट ने 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

कंप्यूटर बाबा पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर आश्रम बनाने, घर में घुसकर तलवार से हमला करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है।

बताया जा रहा है कि पुलिस को कंप्यूटर बाबा को शाम चार बजे जिला कोर्ट में पेश करना था, लेकिन वह दोपहर दो बजे ही उन्हें लेकर पहुंच गई। बाबा के वकील कोर्ट पहुंचते उसके पहले ही बाबा जेल भेजे जा चुके थे।

मंगलवार को बाबा की तरफ से पेश जमानत याचिका जिला न्यायाधीश एमपी सिंह ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।

गौरतलब है कि नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा आठ नवंबर से जेल में हैं। उन पर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर आश्रम निर्माण करने का आरोप है।

आठ नवंबर को जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया था और कार्रवाई के दौरान शांतिभंग होने की आशंका में बाबा को गिरफ्तार किया गया था। तब से बाबा जेल में हैं।

इस दौरान ही उनके खिलाफ एरोड्रम पुलिस थाने में घर में घुसकर हमला करने और गांधीनगर पुलिस थाने में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में केस दर्ज हो गए।


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