इंदौर। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद नलिन यादव और सदाकत खान को शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट ने शुक्रवार 26 फरवरी को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है।
नलिन यादव के अधिवक्ता अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट ने सीआरपीसी 41 का उल्लंघन मानते हुए अंतरिम जमानत दी है। इसके पहले इसी मामले में स्टैंडअप कॉमेडियन और इस मामले में मुख्य आरोपी मुन्नवर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर की गिरफ्तारी में सीआरपीसी 41 का उल्लंघन मानते हुए अंतरिम जमानत दी थी।
आज इंदौर हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित आर्य की बेंच में सुनवाई हुई। एकल पीठ ने मुनव्वर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को आधार मानते हुए इन दो को भी अंतरिम जमानत दे दी।
नए साल के पहले दिन यानी एक जनवरी को इंदौर के 56 दुकान स्थित मुनरो कैफे में नववर्ष के कार्यक्रम में गुजरात के कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, एडविन एंथोनी (इंदौर), प्रखर व्यास (इंदौर), नलिन यादव (पीथमपुर), सदाकत खान और एक नाबालिग के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए, 269, 298, 188 और 34 में केस दर्ज किया गया था।
यह प्रकरण हिन्द रक्षक संगठन के संयोजक और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने तुकोगंज थाने में दर्ज कराया था। इस मामले में मुख्य आरोपी मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 6 फरवरी को देर रात इंदौर की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था।
नाबालिग आरोपी को घटना के एक दिन बाद रिहा कर दिया गया था। सह आरोपी प्रखर व्यास और एडविन एंथोनी को भी बीती 12 फरवरी को इंदौर हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है।