इंदौर: CM कोविड उपचार योजना के तहत 32 निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से कोरोना का फ्री इलाज


इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने पूर्व में आदेश जारी किए थे, जिसमें मंगलवार को कुछ संशोधन किया गया और अब अस्पतालों की संख्या 12 से बढ़ाकर 32 कर दी गई है।


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इंदौर। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत अब पूरे मध्यप्रदेश में आयुष्मान कार्डधारी कोरोना मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में हो सकेगा, जिसके लिए राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को इसकी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।

इस आदेश के तहत ही इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने पूर्व में आदेश जारी किए थे, जिसमें मंगलवार को कुछ संशोधन किया गया और अब अस्पतालों की संख्या 12 से बढ़ाकर 32 कर दी गई है।

कोविड अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारियों को प्रवेश व बिना किसी रूकावट के उपचार हो सके, इसके लिए इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अपर कलेक्टर पवन जैन इसके नियंत्रक अधिकारी रहेंगे और वे नोडल अधिकारी के संपर्क में रहते हुए शिकायतों व समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके अलावा अपर कलेक्टर संतोष टैगोर अस्पतालों का मार्गदर्शन करेंगे और पोर्टल में आने वाली समस्याओं का निराकरण कराएंगे।

कोरोना संक्रमित व्यक्ति को आयुष्यान परिवार का सदस्य होना ही पर्याप्त है। परिवार के किसी सदस्य के पास कार्ड नहीं होने पर अस्पताल में प्रवेश करने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य के आयुष्मान कार्ड के साथ खाद्यान पर्ची की उपलब्धता, समग्र आईडी की उपलब्धता अथवा शासकीय विभाग के राजपत्रित अधिकारी का प्रमाणिकरण होना आवश्यक होगा, जिससे यह पता चले कि वह व्यक्ति इसी परिवार का सदस्य है।

आयुष्मान भारत “निरामयम्” मप्र योजनांतर्गत विशेष जांच के लिए अधिकतम सीमा 5000 प्रति परिवार प्रतिवर्ष की पात्रता थी, जिसे संशोधित कर कोविड-19 में पात्र हितग्राहियों के लिए 5000 रुपये प्रति हितग्राही किया गया है, जिसका उपयोग प्रत्येक सदस्य कर सकते हैं।

आयुष्मान भारत “निरामयम्” मप्र योजनांतर्गत एक कंट्रोल रूम सिटी बस ऑफिस इंदौर पर बनाया गया है, जिसका फोन नंबर 0731-2583838 है।


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