इंदौर। इंदौर जिला कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी गोपाल पुत्र नाथूलाल का दोष सिद्ध होने के बाद घटना के छह साल बाद उसे 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीलम शुक्ला ने आरोपी गोपाल पुत्र नाथूलाल को 10 साल के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास का भी आदेश किया गया।
इंदौर के बाणगंगा थाना में 11 अप्रैल 2015 को इस घटना की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत दर्ज कराने से करीब 15 दिन पूर्व पीड़िता की मां उसके बड़े पापा के लड़के की शादी का कार्ड बांटने के लिए बागली गई थी।
उस दिन पीड़िता एवं उसकी छोटी बहन घर पर अकेली थीं। आरोपी गोपाल उनका मुंहबोला भाई था, घटना वाले दिन आरोपी भी घर पर अकेला था। आरोपी ने पीड़िता को फोन के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
जब पीड़िता ने यह बात माता-पिता को बताने की बात कही तो आरोपी ने उसके माता-पिता एवं बहन को जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप कराने की कोशिश की, जिससे वह डर गई और दुष्कर्म की बात किसी को नहीं बताई।
लेकिन, 15 दिन उसने हिम्मत जुटाकर घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताई और इसका रिपोर्ट करने थाने पहुंची। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में प्रकरण दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया।