लोन नहीं चुकाने पर कोर्ट ने दिया कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित भाइयों की जमीन कुर्की का आदेश


धरमपुरी के चिक्ट्यावड़ स्थित 1600 वर्गफीट जमीन होगी कुर्क, 2 करोड़ 95 लाख 77 हजार रुपये की वसूली की जाएगी।


DeshGaon
धार Published On :
balmukund singh gautam

धार। जिले के राजनीति में बड़ा रसूख रखने वाले कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम सहित भाइयों की जमीन कुर्क करने के आदेश धार तहसील कोर्ट ने जारी किए हैं।

संपत्ति कुर्क कर 2 करोड़ 95 लाख 77 हजार रुपये की वसूली की जाएगी। इसके तहत गौतम बंधुओं की 1600 वर्गफीट जमीन को कुर्क की जाएगी। कुर्की के आदेश के तहत धरमपुरी के चिक्ट्यावड़ स्थित दो पक्के भवन नीलाम होंगे।

दरअसल श्री राजेंद्र सूरी साख सहकारी संस्था मर्यादित राजगढ़ द्वारा ओमप्रकाश पिता रामदेव सिंह गौतम, मनोज सिंह पिता रामदेव सिंह गौतम, बालमुकुंद सिंह पिता रामदेव सिंह गौतम निवासी 190 बस स्टैंड लेबड़ चौकी धार व प्रदीप कुमार पिता मिश्रीलाल बाफना निवासी भोज नगर धार पर संस्था का लोन था, जिसकी कुल रकम राशि 2 करोड़ 95 लाख 77 हजार 10 रुपये ब्याज सहित वसूली की जाना थी।

संस्था के अध्यक्ष व बोर्ड के सदस्यों पर अनियमितता के आरोप लगने के बाद बड़े बकायादारों से ऋण वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई। जिन बकायादारों ने ऋण जमा नहीं किया, उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए सहकारिता उपायुक्त ने तहसीलदार कोर्ट के माध्यम से प्रक्रिया शुरू करवाई थी।

तहसील कोर्ट ने जारी किए आदेश –

इस मामले में गुरुवार को धार तहसीलदार कोर्ट द्वारा कुर्की के आदेश जारी किए गए है। इसके तहत धरमपुरी के चिक्ट्यावड़ स्थित भूमि खसरा क्रमांक-201, 202/2, 271, 278 कुल रकबा 5.096 हेक्टेयर डायवर्शन भूमि पर 20 बॉय 32 कुल 640 वर्गफीट व 30 बॉय 32 कुल 960 वर्गफीट पक्के भवन को कुर्क कर ऋण राशि की वसूली की जाएगी।


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