अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ह्रदयेश यादव ने यात्री बसों के संचालन में नियमों की अनदेखी करने वाले बस मालिकों को सख्त चेतावनी दी है। परिवहन आयुक्त व कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशों के अनुसार, यादव ने यात्री सुविधाओं के संबंध में एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी बस ऑपरेटर्स को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
दस्तावेज़ और वाहन की स्थिति बनाए रखें:
आरटीओ यादव ने बस मालिकों को हिदायत दी कि वे अपनी बसों की हेडलाइट, साइड मिरर, वाइपर, हॉर्न, खिड़कियों के कांच और आपातकालीन खिड़की को दुरुस्त रखें। बसों में सभी आवश्यक दस्तावेज़, जैसे पंजीयन कार्ड, बीमा, परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और पीयूसी, यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से मौजूद होना चाहिए। साथ ही, दिव्यांग यात्रियों को 50 प्रतिशत किराया छूट अनिवार्य रूप से दी जाए, और बसों में किराया सूची चस्पा की जाए, जिसमें उल्लिखित किराए का ही पालन हो।
नियमानुसार बसों का संचालन:
आरटीओ ने बस ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश दिए कि वे बसों में ओवरलोडिंग न करें और परमिट में निर्धारित मार्ग पर ही बस का संचालन करें। नियमों का पालन न करने पर संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अनिवार्य सुरक्षा उपाय:
यादव ने कहा कि बस मालिकों को बसों की आपातकालीन खिड़की, अग्निशमन यंत्र, मेडिकल बॉक्स आदि की नियमित जांच करनी चाहिए। चालक को निर्देश दिया गया कि वे बसों को तेज गति से न चलाएं और यात्रा के दौरान बसों को अनावश्यक रूप से न रोकें। बस में यात्रा टिकट पर बस कंपनी का नाम, चालक व परिचालक की वर्दी, और अधिक सवारी न बैठाने के निर्देश भी दिए गए।
सख्त निर्देश और बैठक का निष्कर्ष:
यादव ने सभी बस मालिकों को निर्देशित किया कि वे अपने बसों के स्टेयरिंग, ब्रेक आदि की नियमित जांच करें और ओवरलोडिंग न करें। इसके अलावा, बसों के अंदर सूचना-पटल पर “शरीर का कोई अंग बाहर न निकाले” की चेतावनी लगाना अनिवार्य है। वर्षाकाल को देखते हुए, बसों को पुलिया या रपट पर पानी होने पर पार न करें। इन निर्देशों का पालन न करने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
इस बैठक में बस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बुंदेला और अन्य प्रमुख बस ऑपरेटर्स उपस्थित रहे।