एक्शन में आए धार आरटीओ, पैंतीस यात्री वाहनों की जांच , सवा लाख का टैक्स भी जमा करवाया


कई बसों में न तो यात्रियों की सुविधा के लिए किराया सूची चस्पा है और न सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इनमें महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें भी नहीं हैं।


आशीष यादव आशीष यादव
धार Published On :

धार। सीधी में हुई बस दुर्घटना के बाद प्रदेश भर में आरटीओ की कार्रवाई तेज़ है। इसी कड़ी में धार आरटीओ ने भी कार्रवाई शुरू की है। यहां बसों की जांच की गई। गुरुवार को आरटीओ विभाग ने पैंतीस से अधिक बसों और यात्री वाहनों की जांच की गई। वहीं कार्रवाई में 28 हजार रुपये का राजस्व भी हांसिल हुआ है।

इस दौरान MP11P8001 बस का 1 लाख 20 हजार रुपये का टैक्स जमा करवाया वहीं MP 11 P 0270 क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठा रखी थी जिसका पांच हजार का चालान काटा गया। इसके अलावा धार से गुजरने वाली स्लीपर बसों पर भी कार्रवाई की गई।

आरटीओ अधिकारियों ने बताया कि जिले में चलने वाली बसों की और अधिक सख्ती से कार्रवाई की जरूरत है ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बसों में क्षमता से अधिक सवारी व टैक्स स्पीड गवर्नेंस अन्य दस्तावेज जांचे जाएंगे और जर्जर बसों पर भी करवाई की जाएगी।

बसों सुविधा के नाम पर कुछ नही : कई बसों में न तो यात्रियों की सुविधा के लिए किराया सूची चस्पा है और न सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इनमें महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें भी नहीं हैं। बहुत सी बसों में थर्ड पार्टी का बीमा तक यात्री बसों का नहीं है।

बसों के साथ ही अन्य वाहन और लोडिंग वाहनों से भी सवारियों को ढोया जा रहा है। अंचल में करीब आधा सैकड़ा ऐसे वाहन चल रहे हैं जो सवारियां ढो रहे हैं। खास बात यह है इनमें से अधिकांश वाहन इतने जर्जर हो चुके हैं कि वह चलने लायक ही नहीं है।

 

यह है नियम… 

  • बस में पिछली तरफ कांच लगा हो लोहे या टीन का चादर नहीं लगा हो।
  • बस में आपात द्वार वाहन की दायीं ओर होना चाहिए, आपात खिड़की नहीं होनी चाहिए।
  • सभी यात्री वाहनों में दो गेट निर्धारित मापदंड के होने चाहिए।
  • वाहन में वैध अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहिए।
  • वाहन में प्राथमिक उपचार पेठी होना चाहिए।
  • वाहन में शासन द्वारा निर्धारित रेडियम पट्किा आगे-पीछे और दोनों साईडों में अनिवार्य रूप से लगाएं।
  • वाहन में संचालित करते समय वाहन के सभी वैध मूल प्रपत्र वैध परमिट, बीमा, फिटनेस, टैक्स, प्रदूषण सार्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि साथ रखना अनिवार्य है।

आज यात्री बसों की जांच की गई है। इस दौरान करीब 35 से अधिक बसों पर की जांच की गई। जिले भर में अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञानेंद्र वैश्य, आरटीओ धार



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