गरीबों को मिलेगा तीन माह का राशन, नहीं होना पड़ेगा अनाज के लिए परेशान


कोरोना काल में शासन ने सभी जरूरतमंद लोगों को तीन माह का राशन देने के लिए निर्देशित किया है। इनमें अंत्योदय और प्राथमिक परिवार के सदस्यों के साथ अन्य श्रेणी के पात्र लोग शामिल हैं।


आशीष यादव
धार Published On :
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धार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के चलते गरीब परिवारों को पात्रतानुसार खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

इस संबंध में पात्रता पर्ची विहीन और छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण के लिये हितग्राहियों के सत्यापन एवं अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अस्थाई पात्रता पर्ची के लिये निर्धारित की गई प्रक्रिया सभी कलेक्टर्स को भेजते हुए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

अभी तक खाद्यान्न पात्रता से वंचित रहे लोगों के लिए महामारी की आपदा उन्हें पात्रता श्रेणी में शामिल होने का अवसर लेकर आई। कोविड-19 के कारण लागू कोरोना कर्फ्यू में रोजी-रोटी व रोजगार बंद होने से गरीब लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऐसे में शासन ने सभी जरूरतमंद लोगों को तीन माह का राशन देने के लिए निर्देशित किया है।

इनमें अंत्योदय और प्राथमिक परिवार के सदस्यों के साथ अन्य श्रेणी के पात्र लोग शामिल हैं। इनके अलावा शासन ने ऐसे लोगों को भी राशन देने के लिए आदेशित किया है जिन्हें राशन की जरूरत है और वह पात्रता की श्रेणी में होने के बावजूद अभी तक खाद्यान्न पर्ची या आवश्यक राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं।

ऐसे परिवार को अभी तीन महीने का राशन दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर इन्हें शासन द्वारा चिह्नित 24 पात्रता श्रेणियों में अपनी पात्रता सिद्ध करना होगी। इसके बाद इनकी खाद्यान्न पर्ची बन जाएगी और नियमित राशन मिलने लगेगा।

3 महीने का राशन मिलना हुआ शुरू –
गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी महामारी में बंद को देखते हुए राज्य शासन ने शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों से अप्रैल, मई और जून माह का राशन एकमुश्त देने के लिए निर्देशित किया है।

इसमें अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम प्रति परिवार और प्राथमिक परिवार को 5 किलो ग्राम प्रति सदस्य के मान से निःशुल्क राशन प्रदाय किया जा रहा है।

इसके अलावा शक्कर, नमक और केरोसिन जैसी वस्तुएं भी तय दर पर दी जाएंगी। इसी के साथ 15 मई के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दो माह मई और जून का एकमुश्त गेहूं दिया जाएगा।

पंचायत और निकायों में संपर्क करें –
जिले में 771 खाद्यान दुकानें हैं जिनमें बड़े पैमाने पर अपात्रों ने बीपीएल राशन कार्ड और खाद्यान्न पर्ची जारी करवा रखी है। कुछ वर्ष पहले सिर्फ धार शहर में ही 700 के लगभग बीपीएल राशन कार्ड तत्कालीन एसडीएम नीरज सिंह ने जांच के बाद निरस्त करवाए थे।

इसके बावजूद पूरे जिले में हजारों की संख्या में अपात्रों के पास कार्ड है। इधर बड़े पैमाने पर पात्र लोग अभी भी दस्तावेजी कमियों और जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित हैं।

ऐसे लोग यदि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अपने जनपद और पंचायत क्षेत्र में आवेदन करके अस्थाई खाद्यान्न पर्ची प्राप्त करके तीन महीने का राशन ले सकते हैं। 3 महीने में चिह्नित श्रेणी में अपनी पात्रता सिद्ध नहीं कर पाए तो आगे से राशन नहीं मिलेगा। शहरी क्षेत्र के लोग अपने निकाय क्षेत्र में आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता श्रेणी –
हितग्राहियों के सत्यापन एवं पात्रता पर्ची जारी करने और छूटे हुए हितग्राहियों के सत्यापन में एनएफएसए, 2013 अंतर्गत निर्धारित 24 श्रेणियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर हितग्राही द्वारा संबंधित श्रेणी में होने का आवेदन सह-घोषणा-पत्र स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा।

स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन सह-घोषणा-पत्र के पर्याप्त प्रिन्ट/छायाप्रति पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे। स्थानीय निकाय में प्राप्त आवेदन सह-घोषणा-पत्रों की पंजी संधारित की जायेगी।

परिवार की समग्र आईडी होना अनिवार्य है, यदि परिवार की समग्र आईडी जारी नहीं हुई है, तो तत्समय ही स्थानीय निकाय द्वारा समग्र परिवार आईडी निर्मित की जायेगी।

नवीन आवेदक को परिवार के सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता नहीं है। परिवार के जिन सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध हों, उनकी प्रविष्टि पोर्टल पर की जायेगी।

अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करना –
स्थानीय निकाय द्वारा आपदा खाद्यान्न राहत श्रेणी अंतर्गत परिवार के सत्यापन उपरांत एनआईसी द्वारा साप्ताहिक रूप से अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी। जारी पात्रता पर्ची में अस्थाई पात्रता पर्ची का उल्लेख किया जायेगा, जो कि आगामी तीन माह तक वैध होगी।

तीन माह की समयावधि में हितग्राही द्वारा पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने पर स्थाई पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी।

अस्थाई पात्रता पर्ची राशन मित्र पोर्टल पर उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका प्रिन्ट स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही को उपलब्ध कराया जायेगा। अस्थाई पात्रता पर्ची जारी होने की सूचना हितग्राही के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी।

वितरण –
अस्थाई रूप से जोड़े गए नवीन हितग्राहियों को पीओएस मशीन से खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। इसके लिए आपदा खाद्यान्न राहत श्रेणी अंतर्गत पृथक से पीओएस मशीन पर प्रदर्शित होंगे। पात्र हितग्राही को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी होने के माह से खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी।

परिवार को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न वितरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पीएमजीकेएवाय अंतर्गत माह मई एवं जून, 2021 का कुल 10 किलोग्राम खाद्यान्न भी निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

हितग्राही को खाद्यान्न वितरण करते समय पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए।

प्रचार-प्रसार एवं निगरानी – 

नवीन परिवारों को जोड़ने एवं उनको खाद्यान्न वितरण के संबंध में स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही जन-प्रतिनिधियों को भी इस संबंध में अवगत कराया जाये। प्राप्त आवेदनों के सत्यापन, पोर्टल पर प्रविष्टि, अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने एवं खाद्यान्न वितरण की प्रतिदिन पंचायतवार/निकायवार मॉनिटरिंग की जाये।

हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करने एवं राशन वितरण में कोविड-19 के बचाव के लिये निर्धारित प्रोटोकॉल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। किदवई ने कहा कि अस्थाई रूप से जोड़े गए परिवारों द्वारा निर्धारित अवधि में पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर उनको जारी अस्थाई पात्रता पर्ची आमान्य कर दी जायेगी।

अन्न की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी –

महामारी काल में किसी भी जरूरतमंद को खाद्यान्न की कमी ना हो इसके लिए राज्य और केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है। शासन ने इसीलिए ऐसे लोगों की भी फिक्र की है जो पात्र होने के बावजूद लाभ की श्रेणी में नहीं आ पाए हैं। भाजपा संगठन प्रत्येक जरूरतमंद से आह्वान करता है कि यदि वह पात्रता श्रेणी में हैं तो ना सिर्फ अनाज लें बल्कि आगे भी नियमित मिलता रहे, इसको लेकर दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण करें। अंत्योदय हमारा लक्ष्य है और भाजपा इसके लिए प्रतिबद्ध है।

– राजीव यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष (धार)


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