जिला पंचायत धार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रंगार श्रीवास्तव ने जनपद पंचायत धरमपुरी के ग्राम पंचायत अनुपुर बहादरा के पंचायत सचिव सालूराम मानकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया कल मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पी जी कॉलेज धार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हितग्राहियों की सहभागिता हेतु जनपद क्षेत्र से आने वाले वाहनों की बुकिंग की जाकर भुगतान हेतु निर्धारित गूगल शीट में वाहन का विवरण अंकित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया था गूगल शीट में ग्राम पंचायत अनुपुर बहादरा जनपद पंचायत धरमपुरी दर्ज चार वाहन (दो तूफान ट्रेक्स, एक स्विफ्ट एवं एक बोलेरो) दर्ज वाहन क्रमांक के नम्बर का परिवहन विभाग की वेबसाईट पर अवलोकन करने पर पाया गया कि तूफान ट्रेक्स वाहन नहीं पाया गया एवं स्विफ्ट एवं बोलेरो वाहन का पंजीयन ट्रेक्टर का पाया गया, सचिव ग्राम पंचायत अनुपुर बहादरा द्वारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भ्रामक एवं मिथ्यात्मक जानकारी दर्ज करायी जाकर आर्थिक अनियमितता की गई है। जिसको लेकर पंचायत सचिव सालूराम मानकर ग्राम पंचायत अनुपुर बहादरा जनपद पंचायत धरमपुरी का उक्त कृत्य म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम (3) के विपरित होने से सचिव नियुक्ति नियम 2011 के नियम 06 (3) एवं म.प्र. पंचायत अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के नियम 04 (1) के तहत कार्यवाही करते हुवे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार ने तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।
पंचायत सचिव का निलम्बन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत धार नियत किया जाता गया जिन्हें निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।