दुष्कर्म मामले में फंसे पूर्व मंत्री व विधायक उमंग सिंघार को नहीं मिली अग्रिम जमानत


सिंघार के खिलाफ खुद को उनकी पत्नी बताने वाली महिला ने धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है।


DeshGaon
धार Published On :
umang singhar

धार। दुष्कर्म मामले में फंसे पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को विशेष न्यायालय से राहत नहीं मिली। सिंघार ने अग्रिम जमानत के लिए शुक्रवार को आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने इसे खारिज कर दिया।

सिंघार के खिलाफ खुद को उनकी पत्नी बताने वाली महिला ने धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है।

महिला ने पुलिस को बताया था कि नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 के बीच विधायक सिंगार ने उसके साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार किया।

महिला ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का भी आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली महिला जबलपुर की है।

मामले में पीड़िता का कहना है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सिंघार से परिचय हुआ था। दोनों के बीच फोन पर बात होने लगी। सिंघार ने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरे साथ रहो।

इसके बाद वह दिल्ली, गुरुग्राम, भोपाल और धार स्थित आवास में सिंघार के साथ रही। इस दौरान शारीरिक संबंध बने। शादी का कहने पर सिंघार आनाकानी करने लगे। उसने शिकायत करने की बात कही तो सिंघार ने उससे भोपाल स्थित आवास में शादी कर ली और फिर प्रताड़ित करने लगे।


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