धार में धार्मिक स्वातंत्र्य कानून के तहत दर्ज हुआ पहला केस


मध्यप्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम को लेकर बनाए गए नए कानून के तहत धार में पहला प्रकरण पुलिस ने शनिवार देर रात एक युवक के खिलाफ दर्ज किया है।


आशीष यादव
धार Updated On :
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धार। मध्यप्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम को लेकर बनाए गए नए कानून के तहत धार में पहला प्रकरण पुलिस ने शनिवार देर रात एक युवक के खिलाफ दर्ज किया है।

पीड़िता युवती ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि युवक ने अपना नाम बदलकर व जाति छुपाकर उससे दोस्ती की व घर में घुसकर छेड़छाड़ करने लगा।

शनिवार शाम के समय हिंदू संगठन के लोगों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, करीब दो घंटे तक संगठन के लोग थाने पर मौजूद रहे। इधर शनिवार को मामले की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता भी थाने पर पहुंचे थे।

जानकारी के अनुसार, दीनदयालपुरम कॉलोनी में स्थित किराये के मकान में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही युवती ने कोतवाली थाने पर दर्ज करवाई शिकायत में बताया कि दोपहर के समय युवक जोएफ पिता रफीक घर में आया व दरवाजा बंद करके बुरी नीयत से हाथ पकड़ा व छेड़छाड़ करने लगा।

पीड़िता युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि युवक ने उसके साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की। ऐसे में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।

– देवेंद्र सिंह धुर्वे, सीएसपी, धार


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