धार। जिले में पेसा एक्ट अब प्रभावशील होता हुआ दिखाई देने लगा है। शहर के समीप ग्राम बगड़ी तुर्क में गठित विवाद निवारण समिति द्वारा ग्राम सभा बुलाकर एक ही परिवार के दो पक्षों में लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझा दिया गया है।
जिले में पेसा एक्ट के तहत सुलझाया गया यह पहला मामला है। समझौता होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से लिखित सूचना भी पुलिस को प्राप्त हुई, इसी आधार पर पुलिस के पांच अन्य शिकायती आवेदनों का निराकरण भी हो गया है।
15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के हित में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए पेसा एक्ट के तहत जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक ग्राम में एक शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया गया था।
शांति एवं विवाद निवारण समिति को इस बात से भी अवगत कराया गया था कि पेसा एक्ट के तहत ग्रामीणों की समस्या का निराकरण ग्रामों में ही किया जाएगा।
कोतवाली थाने पर तीन दिन पूर्व प्रकाश पिता चंपालाल व नानकी बाई की ओर से एक आवेदन दिया गया था कि परिवारिक भूमि होने के कारण राधेश्याम व सुनिल के द्वारा खेत पर कब्जा किया जा रहा है।
दूसरे पक्ष ने वर्ष 2016 से आवास प्लॉट सहित खेत वाले मार्ग को बंद कर दिया तथा इस भूमि पर स्वयं का हक जता रहे हैं। प्रकाश ने थाने पर आवेदन देने के साथ ही एसपी कार्यालय में भी जमीन को लेकर हो रहे विवाद की सूचना दी थी।
इस परिवार ने पूर्व में भी थाने पर शिकायत की थी। पुलिस ने आवेदन प्राप्त होने के बाद ग्राम पंचायत बगड़ी तुर्क की शांति समिति और ग्राम ग्राम निवारण समिति को सूचना दी।
समिति के सदस्यों ने खेत मार्ग का निरीक्षण करने के साथ ही कब्जा करने के लिए रखे गए सामान को हटवाया व दोनों पक्षों को पंचायत कार्यालय बुलाकर विवाद को समाप्त करवाया गया। साथ ही आपसी राजीनामा भी प्रस्तुत किया।
इस तरह से धार के पहले प्रकरण का निराकरण नए कानून के माध्यम से हुआ हैं। इस नए नियम के बाद पीड़ित पक्ष सहित आरोपी पक्ष को बार-बार थाने सहित कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। वहीं ग्राम पंचायत ही इन विवादों को समाप्त करवा सकेगी।