धार जिले में बढ़ता अवैध खनन: नियमों की अनदेखी पर प्रशासन मौन


धार जिले के ग्राम बग्गड़ में मुर्रम का अवैध खनन खुलेआम जारी है, जिसमें ग्राम सभा की अनुमति भी नहीं ली गई। शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। खनिज अधिकारी ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अवैध खनन माफिया बेखौफ होकर सक्रिय हैं।


आशीष यादव आशीष यादव
धार Published On :

जिले में अवैध खनन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जनपद पंचायत धार के ग्राम बग्गड़ में मुर्रम का अवैध खनन खुलेआम किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को इस अवैध गतिविधि की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा खनिज विभाग को शिकायत दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अवैध खुदाई जारी है।

ग्राम सभा की अनुमति के बिना हो रहा खनन

ग्राम सरपंच लखन सिंह राजपूत ने बताया कि बग्गड़ से एकलदूना, किलोली मार्ग का निर्माण कार्य जारी है। इस निर्माण कार्य के लिए मुर्रम की खुदाई की जा रही है, लेकिन समस्या यह है कि इस खुदाई के लिए आवश्यक कानूनी अनुमति नहीं ली गई। खनिज विभाग से पट्टा आवंटित करने की बात कही जा रही है, लेकिन पंचायत (Extension to Scheduled Areas) अधिनियम (PESA Act) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में खनन कार्य शुरू करने से पहले ग्राम सभा की अनुशंसा लेना अनिवार्य होता है।

सरपंच का कहना है कि इस क्षेत्र में खुदाई के लिए ग्राम सभा से कोई अनुशंसा नहीं ली गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह अवैध खनन है। उन्होंने खनिज विभाग से इस पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

शिकायत के बावजूद प्रशासन मौन

ग्राम पंचायत बग्गड़ द्वारा अवैध खनन के खिलाफ पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण सरपंच ने जनसुनवाई में आवेदन देकर दुबारा शिकायत दर्ज कराई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई करने के बजाय इस मामले को नजरअंदाज कर रहा है।

ग्रामवासियों के अनुसार, सड़क निर्माण के नाम पर खुदाई तो की जा रही है, लेकिन ठेकेदार मुर्रम की अवैध बिक्री भी कर रहे हैं। इससे ग्राम पंचायत को नुकसान हो रहा है और अवैध खनन से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है।

खनन नियमों की अनदेखी

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अनुसार: अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज क्षेत्र के प्रारंभिक चयन और पट्टा आवंटन से पहले ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक होती है।

ग्राम सभा को गौण खनिज के सभी उत्खनन पट्टों की जानकारी दी जानी चाहिए। गैरकानूनी खनन की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई अनिवार्य है। इसके बावजूद, बग्गड़ क्षेत्र में इन नियमों की अनदेखी की जा रही है।

खनिज अधिकारी का बयान

खनिज अधिकारी राकेश कनेरिया का कहना है कि अभी तक उनके पास इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई थी। यदि जनसुनवाई में शिकायत दर्ज हुई है, तो जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की निष्क्रियता से बढ़ रहा अवैध खनन

स्थानीय लोगों का कहना है कि खनिज विभाग की लापरवाही के कारण अवैध खनन माफिया बेखौफ होकर कार्य कर रहे हैं। यदि प्रशासन समय पर सख्त कार्रवाई नहीं करता है, तो यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि खनन माफिया पर लगाम लगाई जा सके और ग्राम सभा के अधिकारों की रक्षा हो सके।

 



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