दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए, जिले में खाद्य विभाग ने अलग-अलग क्षेत्रों में टीम बनाकर हर रोज़ कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई के दौरान अमानक पदार्थों और अन्य खाद्य वस्तुओं के नमूने भी लिए जा रहे हैं। दुकानदारों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचने की समझाइश भी दी जा रही है। खाद्य विभाग के अभिहित अधिकारी सचिन लौगरिया ने बताया कि कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में शनिवार को धरमपुरी तहसील के धामनोद में मंडी रोड स्थित अनमोल मिलन कैटरिंग एंड सर्विसेज द्वारा गुजरात से खरीदे गए 10 किलो के पैक में बजरंगी रजवाड़ी स्वीट और V3 शिव पार्वती ब्रांड के 1 किलो जीरा के पैक के नमूने जांच के लिए लिए गए। मौके पर 268 किलो बजरंगी रजवाड़ी स्वीट और 315 किलो V3 शिव पार्वती ब्रांड जीरा जप्त किया गया, क्योंकि अनमोल मिलन कैटरिंग एंड सर्विसेज के मालिक रोहित, पिता कल्याणमल गर्ग के पास खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं पाया गया।
धामनोद में भी हुई कार्रवाई: मंडी रोड धामनोद पर ही सवारिया ट्रेडर्स के मोहन रामजी गुर्जर से कृष्णा डिलिशियस स्वीट (10 किलो के पैक) और वाइट कोकोनट बर्फी के नमूने लिए गए। मौके पर 58 किलो कृष्णा डिलिशियस स्वीट जप्त किया गया। बजरंगी रजवाड़ी स्वीट, कृष्णा डिलिशियस स्वीट और वाइट कोकोनट बर्फी के निर्माण में वनस्पति एवं पाम तेल का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, ग्राम बिखरोन स्थित गणेश ऑयल मिल से संजीवनी फिल्टर्ड मूंगफली तेल और नमकीन सेव के नमूने भी जांच के लिए लिए गए। गणेश ऑयल मिल के हिमांशु पाटीदार के पास नमकीन निर्माण के लिए खाद्य पंजीकरण नहीं पाया गया।
नमूने भेजे गए प्रयोगशाला में: जिले में विभिन्न स्थानों से लिए गए सभी नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। इस कार्रवाई में अभिहित अधिकारी सचिन लौगरिया, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्मला सोमकुंवर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेष गुप्ता और आर. जी. माऊटा शामिल हैं।