धार। पंचायत चुनाव की तारीख़ तय होते ही प्रशासनिक अमला चुनाव के लिए तैयार हो गया है व चुनाव को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। त्रि-स्तरीय पंचायतों में आम निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. पंकज जैन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ली।
बैठक में बताया कि जिले में निर्वाचन 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रथम चरण में निसरपुर, कुक्षी, बाग तथा बदनावर, द्वितीय चरण में गंधवानी, उमरबन, धरमपुरी तथा मनावर, तृतीय चरण में सरदारपुर , नालछा, धार तथा तिरला में आयोजित होगा।
प्रथम चरण के लिए मतदान 25 जून, द्वितीय चरण के लिए 1 जुलाई तथा तृतीय चरण के लिए मतदान 8 जुलाई 2022 को होगा। 1 जनवरी 2022 की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 मई को हो चुका है।
मतदाता सूची के अनुसार जिले में 13 लाख 69 हजार 695 मतदाता हैं जिनमें 6 लाख 80 हजार 264 पुरूष मतदाता, 6 लाख 89 हजार 372 महिला मतदाता तथा 59 अन्य मतदाता हैं।
जिले में 13 जनपद पंचायतों में कुल 2 हजार 535 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से संपन्न होगा।
जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के समस्त पदों का निर्वाचन मतपत्र पर मतांकन उपरांत मतपेटी के माध्यम से संपन्न होगा। इस प्रकार एक मतदाता 4 पद हेतु मतदान करेगा।
निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु मतपत्रों का रंग –
जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला,सरपंच के लिए नीला तथा पंच के लिए सफेद रहेगा। समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।
मतदान हेतु मतदाता को आयोग द्वारा विहित 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र मतदान केन्द्र पर साथ में लाना अनिवार्य होगा।
निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोलरूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0755-2551076 है। जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण हेतु जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07292-222765 है।
निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी घटनाओं पर नियंत्रण हेतु आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता जारी की गई है, जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही दिनांक 27 मई 2022 से प्रभावशील हो गई है।
आदर्श आचार संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे।
निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार हेतु सभा/रैली/ जुलूस इत्यादि आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत केएल मीणा, अपर कलेक्टर श्रृंगार श्रीवास्तव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शिवहरे सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी –
डॉ. पंकज जैन ने धार की राजस्व सीमाओं के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन यह प्रतिबंधित आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे व्हाटसऐप, फेसबुक, हाईक ट्विटर, एसएमएस इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनायें भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, को न ही प्रसारित करेगा या भेजेगा।
सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो, को कमेट लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके।
कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के माध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा हेतु फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भड़काने / उन्माद उत्पन्न करने वाल संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति / समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति / संगठन / समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष कार्य या गैर कानूनी गतिविधियों करने हेतु आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश 15 जुलाई तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, सायबर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
जिले के समस्त आग्नेय शस्त्र अनुप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां 15 जुलाई तक के लिए निलंबित –
कलेक्टर डॉ. जैन ने निर्वाचन की संपूर्ण गतिविधियों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने शांतिपूर्ण तथा निर्विन निर्वाचन के निष्पादन हेतु धार जिले में निवासरत समस्त शस्त्रधारियों के शस्त्र त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2022 की संपूर्ण अवधि तक के लिए निलंबन किए जाने का आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत न्यायाधीशगण, आर्मी सेवा में लगे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, बीएसएफ, एसएएफ, बैंक में कार्यरत आर्म्स गार्ड, पुलिस, होमगार्ड, प्रायवेट बैंकों में सिक्युरिटी एजेंसी को गार्डों के लाइसेंस जो सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हैं कि अनुशातियों को छोड़कर धार जिले के समस्त आग्नेय शस्त्र अनुप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां (फार्म नं.-3 एवं 5) हो तो यह 15 जुलाई तक के लिए निलंबित की गई है।
धार जिले में स्थित सभी थाना क्षेत्रों के आग्नेय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के संबंधित थाने पर तत्काल सीधे शस्त्र जमा कर सकते हैं।
बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित –
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. पंकज जैन ने मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 तथा ध्वनि प्रदुषण (विनमयन एवं नियंत्रण) नियम-2000 के तहत आदेश जारी कर 15 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है।
यह आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डेक, डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन बीना अनुमति के किसी आम सभा, सम्मेलन, जुलूस कार्यक्रम, जलसा, टीव्ही, एल.सी.डी. या चलित वाहन में नहीं करेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध म.प्र. कोलाहन नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घंटे पूर्व की सूचना के उपरांत प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेसी ध्वनि 10 डेसीबल से अधिक) पर अनुमति दे सकेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10.00 बजे प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।