धार। जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के परिपालन में दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत धार जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 14 अप्रैल की रात्रि आठ बजे से 19 अप्रैल को प्रातः छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
शादी समारोह में 50 व्यक्ति तथा शवयात्रा में 25 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे। इसी प्रकार उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 25 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे।
आदेश के तहत अन्य राज्य एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल, इन्शोरेंस कम्पनीज , अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, जैसी गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी।
जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश शासन विभाग भोपाल के दिशा निर्देशों के परिपालन में दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में #प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।#MaskUpMp#COVID19@mohdept pic.twitter.com/x9PgBlE8CG
— Jansampark Dhar । जनसंपर्क धार (@PROJSDhar) April 14, 2021
इसके साथ ही केमिस्ट, किराना दूकानें (केवल होम डिलिवरी के लिये), रेस्टोरेंट (केवल होम डिलिवरी के लिये) पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दूकानें तथा ठेले, औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा / तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय रसोई गैस, होम डिलिवरी सेवाएं, दुध एकत्रीकरण/वितरण के लिये परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूकानें, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन, कन्सट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस / परिसर में रूके हों), कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मंडी, उपार्जन केन्द्र खादय, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेन्टर, कृषि यंत्र की दुकाने आदि), परीक्षा केंद्र में आने-जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण, अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक /कर्मी , राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बंधु, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक, आईटी कंपनियां, BPO/मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण, होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ) को कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। इसके संबंध में शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छट पूर्ववत् लागू रहेगी।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा। पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश यथावत रहेगा।