247 करोड़ का जमीन घोटालाः अब HC में 20 दिसंबर को होगी आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई


मुख्य आरोपी विवेक तिवारी व सह आरोपी तीन महिलाओं ने दायर की है हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका। मोहम्मद शहजाद का रिमांड हुआ पूरा, कोर्ट ने भेजा जेल।


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धार Published On :
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धार। करीब 247 करोड़ (वर्तमान कीमत) की भूमि की अफरा-तफरी मामले को लेकर दर्ज प्रकरण में जेल में बंद पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई।

पुलिस की अनुसंधान डायरी अपूर्ण होने के कारण जमानत अर्जी पर अब सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। बता दें कि चार मुख्य आरोपियों में शामिल विवेक तिवारी सहित सह आरोपी शालिनी दास, अंजू जैन, रचना शुक्ला सहित पिंकी यादव की जमानत अर्जियां लगी थीं। इस पर सुनवाई अब सोमवार को होगी।

पुलिस के पास अपूर्ण अनुसंधान डायरी पूर्ण करने के लिए अब दो दिन और हैं। सोमवार को जमानत अर्जियों पर सुनवाई होगी। पुलिस इस मामले में शासन की ओर से मजबूती से पक्ष रखने के लिए तैयारियां पूर्ण कर चुकी है। जमानत पर निर्णय हाईकोर्ट द्वारा दिया जाएगा।

मोहम्मद शहजाद को जेल भेजा गया –

पिछले पांच दिनों से पुलिस रिमांड पर चल रहे एक अन्य आरोपरी मोहम्मद शहजाद को शुक्रवार को रिमांड समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

फरार आरोपियों की तलाश तेज –

भूमि अफरा-तफरी मामले में धार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। इधर फरार शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं।

पुलिस की कोशिश है कि शनिवार-रविवार के मध्य दो दिनों में फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कोतवाली क्षेत्र में एक हत्याकांड के बाद कई पुलिसकर्मी आरोपियों की गिरफ्तारी में व्यस्त हो गए थे। इसके कारण भूमि मामले के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का काम धीमा हो गया था।



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