247 करोड़ का जमीन घोटालाः 4 आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सेशन कोर्ट से हो चुकी है खारिज


इस मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। विशेष फोकस सुधीर शांतिलाल की गिरफ्तारी पर है। सुधीर के गिरफ्तार होने के बाद इस पूरे मामले में कई और जानकारियां मिलने की उम्मीद है।


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धार। जनकल्याण उपयोग के लिए ट्रस्ट को लीज पर दी गई भूमि की अफरा-तफरी मामले में गिरफ्तार व जेल में बंद आरोपियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चार आरोपियों की जमानत याचिका पर 17 दिसंबर, शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है।

जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान शासन का पक्ष बेहतर तरीके से न्यायालय के समक्ष रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इसको लेकर शासकीय अधिवक्ताओं के साथ गुरुवार को बैठक हुई।

सूत्रों की मानें तो इस दौरान अभी तक के साक्ष्य संकलन में मुख्य साक्ष्यों की ओर न्यायालय का ध्यान केन्द्रित करवाया जाएगा। इसके पश्चात न्यायालय के निर्णय पर नजर रहेगी।

4 में 3 महिलाओं की जमानत अर्जी लगी –
उच्च न्यायालय में 4 आरोपियों ने जमानत हेत अर्जी लगाई है। इसमें अफरा-तफरी के मुख्य आरोपियों में शामिल विवेक तिवारी सहित तीन सह आरोपी शालिनी दास, रचना शुक्ला व अंजू जैन हैं। इनमें कई की याचिका पूर्व में सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है।

इस मर्तबा इनकी जमानत का फैसला उच्च न्यायालय के समक्ष जाएगा। इनकी जमानत की अर्जी यदि स्वीकार होती है तो अन्य लोगों को जमानत मिलने की उम्मीदें बढ जाएगी।

आज रिमांड का अंतिम दिन –
13 दिसंबर से पुलिस रिमांड पर चल रहे इंदौर निवासी मोहम्मद शहजाद का रिमांड शुक्रवार को खत्म होने वाला है। इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। शहजाद से पुलिस को काफी जानकारियां और दस्तावेज मिले हैं। संभावना है कि अब शहजाद का पुलिस रिमांड नहीं मांगा जाएगा।

इधर इस मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। विशेष फोकस सुधीर शांतिलाल की गिरफ्तारी पर है। सुधीर के गिरफ्तार होने के बाद इस पूरे मामले में कई और जानकारियां मिलने की उम्मीद है।

कई कॉलोनियों की जानकारियां तलब –

पुलिस की सक्रियता के मध्य जिला प्रशासन का राजस्व महकमा भी जमीन से जुड़े मसलों को लेकर गंभीर हो गया है। शहर में कई कॉलोनियों के दस्तावेज तलब किए जा रहे हैं। इसके आधार पर दोषपूर्ण गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुधारात्मक कदम जनहित में लिए जाएंगे।

सेंट टेरेसा भूमि के नाम से चर्चित विवादित 247 करोड़ की भूमि पर संचालित प्रतिष्ठानों में कई लोगों को स्थगन आदेश मिलने के बाद राहत मिली है।


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