कैबिनेट की बैठक में लिये गए कई महत्वपूर्ण निर्णय


राज्य सरकार द्वारा मिलावट के खिलाफ अभियान चलाने के बाद से पिछले कुछ महीनों में इंदौर, उज्जैन सहित कई दूसरे शहरों में सैकड़ों मिलावटियों के खिलाफ़ मामले दर्ज किये गए हैं।


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भोपाल Updated On :

भोपाल।  प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को पूरी हुई। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मिलावटियों के ख़िलाफ़ लिया गया है। प्रदेश में अब मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सज़ा दी जाएगी। इसके लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में संशोधन कर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इससे पहले तक मिलावट के अपराध के लिए केवल छह महीने की सजा का प्रावधान था।

इस निर्णय के बाद प्रदेश में मिलावटखोरों पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा मिलावट के खिलाफ अभियान चलाने के बाद से पिछले कुछ महीनों में इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर सहित कई दूसरे शहरों में सैकड़ों मिलावटियों के खिलाफ़ मामले दर्ज किये गए हैं। इनमें दो सौ से अधिक एफआईआर की गई हैं और बहुत से मामलों में तो एनएसए तक लगाया गया है। इसके अलावा  दुकानें सील भी की गईं, लाईसेंस रद्द किये गए और फैक्ट्रियां भी तोड़ी गई हैं। मिलावट के खिलाफ अब तक उठाया गया सरकार का यह सख्त कदम था और अब अब आजीवन कारावास के कानून से इसमें मिलावट में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है।

इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा  बनाए जा रहे महाराज शिवाजी के संग्रहालय के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।कैबिनेट ने निर्णय लिया कि शराब की दुकानों की समय सीमा दो माह तक बढ़ाई जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के लिए चार वर्ष के कार्यकाल को चार वर्ष की बजाय दो वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही  कैबिनेट में आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रदेश और जिला स्तर पर समितियां भी बनाई जाएंगी।



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