इकबाल मैदान मामलाः कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी


इकबाल मैदान पर प्रदर्शन व भड़काऊ बयानबाजी के मामले में भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब तक मामले में आरोपी बनाए गए छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि विधायक आरिफ मसूद की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है।


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भोपाल Published On :
arif masood arrest warrant

भोपाल। इकबाल मैदान पर प्रदर्शन व भड़काऊ बयानबाजी के मामले में भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

अब तक मामले में आरोपी बनाए गए छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि विधायक आरिफ मसूद की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है।

मंगलवार को राजधानी में मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल कोर्ट के जज प्रवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत में तलैया पुलिस की ओर से आरोपी आरिफ मसूद के खिलाफ धारा-82-83 (फरारी की उद्घोषणा) के संबंध में आवेदन पेश किया गया था।

जज प्रवेन्द्र कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए।

इसके पूर्व इसी अदालत ने सात नवंबर को विधायक मसूद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मसूद पर इकबाल मैदान में दो हजार लोगों की भीड़ जमा करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है।

इस दौरान अधिकांश लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे और तय शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं किया गया था। तलैया थाना पुलिस ने उसी दिन आरिफ मसूद और अन्य के खिलाफ धारा-188 के तहत केस दर्ज कर लिया था।

दो दिन बाद इस केस में धारा-269, 270 और आपदा प्रबंध अधिनियम-51 बी का इजाफा किया गया था। तब इन मामलों में गिरफ्तार हुए मसूद को थाने से ही जमानत मिल गई थी।

धर्म संस्कृति समिति के महामंत्री दीपक रघुवंशी की शिकायत पर चार नवंबर को तलैया थाना पुलिस ने मसूद और छह अन्य लोगों के खिलाफ धारा-153 ए के तहत केस दर्ज किया, जिसमें छह आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है।


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