ग्यारह साल बाद फिर नगरीय निकायों के कर्मचारियों को मिले आदेश, अब ड्रेस में करनी होगी ड्यूटी


नगरीय विकास एवं आवास विभाग के इस आदेश के मुताबिक नगरीय निकायों में पुरुषों को स्काई ब्लू शर्ट और नेवी ब्लू पैंट पहन कर ही काम पर आना होगा। वहीं महिलाओं के लिए स्काई ब्लू साड़ी और ब्लाउज़ के साथ स्काई ब्लू कुर्ता और दुपट्टा तथा नेवी ब्लू सलवार पहनना अनिवार्य होगा। 


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भोपाल Published On :

भोपाल। नगरीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भी अब गणवेश में आना ज़रूरी होगा। राज्य शासन ने इसके लिए सोमवार को आदेश जारी कर दिये हैं। हालांकि गणवेश में आने का आदेश तो शासन ने ग्यारह साल पहले ही लागू कर दिया था लेकिन इसका पालन शायद ही प्रदेश के किसी निकाय में किया गया हो। इसके बाद अब शासन ने लागू ड्रेस कोड को लेकर अनिवार्यता कर दी है। इसके बाद अब अगर निकायों में ड्रेस कोड का पालन नहीं किया जाता है तो संभव है कि कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जाए।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के इस आदेश के मुताबिक नगरीय निकायों में पुरुषों को स्काई ब्लू शर्ट और नेवी ब्लू पैंट पहन कर ही काम पर आना होगा। वहीं महिलाओं के लिए स्काई ब्लू साड़ी और ब्लाउज़ के साथ स्काई ब्लू कुर्ता और दुपट्टा तथा नेवी ब्लू सलवार पहनना अनिवार्य होगा।

विभाग के उपसचिव डॉ. अमिताभ अवस्थी के कार्यालय से जारी पत्र में कहा है कि 2008 में ही निकायों में ड्रेस कोड लागू करने के आदेश दिए गए थे लेकिन इन आदेशों का अब तक कोई पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में इस बार इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।

यह ड्रेस कोड न केवल निकाय कर्मचारियों के लिए है बल्कि यहां के अधिकारियों के लिए भी तय किया गया है और इसका पालन करवाने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा गया है। यानी अब वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात पर भी नज़र रखनी होगी कि कौन से कर्मचारी इस ड्रेस कोड में कार्यालय नहीं आते हैं।

हालांकि यह भी देखने वाली बात होगी कि निकायों में जिस आदेश का पालन ग्यारह सालों में नहीं हुआ क्या अब उसका पालन होगा क्योंकि अधिकारी पहले भी इस तरह के आदेश दे चुके हैं और खुद ही इन्हें भूल भी गए हैं।

 

 

 


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