देवेंद्र चौरसिया मर्डर केसः गोविंद सिंह की मुश्किलें बढीं, सीजेएम कोर्ट ने निरस्त किया ख़रीजी आवेदन


विगत दिनों दमोह न्यायालय की सीजेएम न्यायाधीश रजनी प्रकाश बाथम ने आरोपी गोविंद सिंह के पक्ष में हटा पुलिस की ओर से प्रस्तुत ख़रीजी आवेदन को निरस्त करते हुए पूर्व में हटा न्यायालय द्वारा गोविंद सिंह के विरुद्ध अपराध में वारंट जारी करने की कार्यवाही को न्यायोचित ठहराया है।


लक्ष्मीकांत तिवारी
दमोह Updated On :
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पथरिया विधायक रामबाई परिहार अपने पति गोविंद सिंह के साथ


– पूर्व में हटा न्यायालय द्वारा गोविंद सिंह को आरोपी बनाए जाने के पारित आदेश की पुष्टि।

दमोह। विगत दिनों दमोह न्यायालय की सीजेएम न्यायाधीश रजनी प्रकाश बाथम ने आरोपी गोविंद सिंह के पक्ष में हटा पुलिस की ओर से प्रस्तुत ख़रीजी आवेदन को निरस्त करते हुए पूर्व में हटा न्यायालय द्वारा गोविंद सिंह के विरुद्ध अपराध में वारंट जारी करने की कार्यवाही को न्यायोचित ठहराया है।

साथ ही हटा पुलिस की ओर से गोविंद सिंह के पक्ष में प्रस्तुत हत्या के मामले में ख़रीजी लगाने के आवेदन को निरस्त कर दिया है।

दरसल एक साल पहले हटा पुलिस की ओर से देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में मुख्य आरोपी गोविंद सिंह की मोबाइल लोकेशन घटनास्थल पर नहीं पाए जाने और विधायक की सुरक्षा में मौजूद गार्ड्स के बयानों के आधार पर गोविंद सिंह के विरुद्ध मुकदमा ख़रीजी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण में पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि कोई शातिर अपराधी यदि घटना करने के पूर्व अपना मोबाइल कहीं और छोड़ देता है तो इससे उसकी टावर लोकेशन के आधार पर बचाया नहीं जा सकता।

 

वहीं मामले के रिपोर्टकर्ता महेश चौरसिया व पीड़ित सोमेश चौरसिया ने आरोपी के विरुद्ध बयान न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए थे।

तमाम पहलुओं पर विचार करने के उपरांत दमोह न्यायालय ने आरोपी गोविंद सिंह के पक्ष में प्रस्तुत ख़रीजी आवेदन निरस्त करते हुए प्रकरण वापिस हटा न्यायालय प्रेषित कर दिया है।


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