केंद्र सरकार ने NPS में किए कई बदलाव, अब मिल सकता है ये बड़ा फायदा


केंद्र सरकार ने NPS में 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया है। अब कर्मचारी पेंशन के सभी लाभ लेकर रिटायर हो सकते हैं।


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केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद, कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है।

 

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प और लाभ

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी ने 20 साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है, तो वह तीन महीने के नोटिस के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को वही लाभ प्राप्त होंगे जो सुपरएनुएशन पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलते हैं।

 

कैसे करें आवेदन

कर्मचारी को तीन महीने का नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन अगर नियुक्ति प्राधिकारी इस अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति को अस्वीकार नहीं करता, तो सेवानिवृत्ति स्वीकृत मानी जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद, कर्मचारी पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकेगा, जिसमें पेंशन खाता जारी रखने या भुगतान में देरी करने का विकल्प भी शामिल है।

 

यह नया नियम केन्द्रीय सिविल सेवा (NPS कार्यान्वयन) नियम, 2021 के अंतर्गत लाया गया है, जो केन्द्र सरकार के NPS से जुड़े सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।

 

पेंशन की योजना को बेहतर बनाने की दिशा में कदम

सरकार ने इन नए दिशा-निर्देशों के तहत यह सुनिश्चित किया है कि NPS से जुड़े कर्मचारियों को उनके सेवा के दौरान सेवानिवृत्ति की योजना बनाने और लाभ प्राप्त करने में अधिक सुविधा हो।

किसी भी समय 20 साल की सेवा के बाद: नए नियमों के तहत, 20 साल की नियमित सेवा के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं।

 

सभी बातें एक नज़र में

तीन महीने का नोटिस अनिवार्य: कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी को तीन महीने का लिखित नोटिस देना होगा। अगर इस अवधि में सेवानिवृत्ति अस्वीकृत नहीं की जाती, तो यह स्वीकृत मानी जाएगी।

 

NPS से जुड़े सभी कर्मचारी पात्र: यह नियम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 2021 के सिविल सेवा NPS नियमों के अंतर्गत आते हैं।

 

पेंशन लाभ वही रहेंगे: स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद, कर्मचारियों को वही पेंशन लाभ मिलेंगे जो सुपरएनुएशन पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को प्राप्त होते हैं।

 

पेंशन खाता जारी रखने का विकल्प: सेवानिवृत्ति के बाद, कर्मचारी अपने पेंशन खाते को जारी रख सकता है या लाभों के भुगतान को स्थगित कर सकता है।

 

2021 के नए नियमों के अनुसार: यह दिशा-निर्देश केन्द्र सरकार के सिविल सेवा (NPS कार्यान्वयन) नियम, 2021 के तहत जारी किए गए हैं।

 

PFRDA विनियमों के तहत लाभ: कर्मचारियों को पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के तहत लाभ प्राप्त होंगे।


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