छत्तीसगढ़: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू, सीएम बघेल ने दिए कई निर्देश


सीएम बघेल ने जारी निर्देश में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि प्रदेश के ऐसे जिले जहां पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाए और नॉन कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए।


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छत्तीसगढ़ Published On :
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाइन के तहत सख्ती से हरसंभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कोरोना संक्रमण और उससे संबंधित खतरे को सीमित करने के उद्देश्य से सीएम बघेल ने जारी निर्देश में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि प्रदेश के ऐसे जिले जहां पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाए और नॉन कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

इसके लिए जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, जिन जिलों में पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और ऐसे सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए।

ऐसे जिले जहां बीते हफ्ते भर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4% से कम है, वहां कलेक्टर अन्य जिलों के प्रावधान लागू कर सकेंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में जुलूसों, रैलियों, सार्वजनिक मिलन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है।

कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोविड-19 के दोनो टीके लगाए जा चुके हैं, वे यात्रा की तिथि के 72 घंटे की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इसके साथ ही एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य रूप से की जाए। सभी रेलवे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रेन्डम जांच के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम बघेल ने सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं।

ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं, उनका पुलिस और नगर निगम के स्टाफ के माध्यम से सख्ती से चालान किया जाए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने तथा शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को जब तक बहुत जरूरी न हो हवाई या रेल यात्रा नहीं करने को कहा है।


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