इंदौरः खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन शिविर का होगा आयोजन


यह शिविर 30 जनवरी को सुबह 11 बजे पोरवाल पैलेस, 6/1, जंगमपुरा में आयोजित होगा। दूसरा शिविर रविवार को सुबह 11 बजे मुकेश सुखयानी की दुकान मुसाखेड़ी चौराहा में आयोजित किया गया है।


DeshGaon
इन्दौर Published On :
mp-online

– बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर छह माह की सजा एवं पांच लाख तक के जुर्माने का प्रावधान।

इंदौर। इंदौर में खाद्य पदार्थों के कारोबार से जुड़े व्यक्तियों के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए जिला प्रशासन द्वारा इंदौर में विशेष शिविर लगाये जा रहे है। यह शिविर 30 जनवरी को सुबह 11 बजे पोरवाल पैलेस, 6/1, जंगमपुरा में आयोजित होगा।

दूसरा शिविर रविवार को सुबह 11 बजे मुकेश सुखयानी की दुकान मूसाखेड़ी चौराहा में आयोजित किया गया है। बगैर लाइसेंस के खाद्य सामग्रियों के निर्माण और कारोबार करने पर छह माह की सजा एवं पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। लोगों से अपील की गई है कि इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवायें और लाइसेंस बनवायें।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ के कारोबार से जुडे़ विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रासंपोर्टर्स, फुड प्रोडक्ट्स विक्रय करने वाले मेडिकल स्टोर्स, राशन दुकान, मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले स्वसहायता समूह, जेल, कचहरी, अस्पताल, स्कूल, कालेजो में संचालित कैन्टीन, शासकीय/अशासकीय छात्रावासो में संचालित कैंटीन, शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी वेयरहाउस, मदिरा दुकाने, दूध विक्रेता, डेयरी, चाय-पान दुकान, फल एवं सब्जी, मांस व अंडे विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले आदि से कहा गया है कि वे तत्काल अपने निकटतम एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त हेतु आवेदन करें।

संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जारी लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जारी लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबारकर्ता को उसके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर उपलब्ध हो जाएगा।

सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को समझाइश दी गई है कि वे अपने खाद्य कारोबार का लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु अतिशीघ्र आवेदन करें। साथ ही जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं ने पूर्व में लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है वे अपने परिसर में जारी लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन चस्पा करना सुनिश्चित करें और यदि लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन की अवसान तिथि निकल चुकी है तो नये लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करें।

बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर छः माह तक का कारावास एवं पांच लाख तक का जुर्माना एवं बिना रजिस्ट्रेशन पर दो लाख तक का जुर्माना हो सकता है। समस्या से बचने हेतु तत्काल अपना लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें।

खाद्य कारोबारकर्ताओं की सुविधा हेतु जिले में विभिन्न स्थानों पर लाइसेंस/पंजीयन हेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिनमें खाद्य कारोबारकर्ता आईडी प्रूफ एवं फोटो के साथ एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं।



Related