नरसिंहपुर। कई बार सरकारी अधिकारियों के आदेश आम लोगों के बीच हलचल पैदा कर देते हैं और उनके आदेश पर सवाल भी खड़े होने लगते हैं।
गाडरवारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का एक आदेश इस समय चर्चाओं में है जिसमें एसडीएम ने मृतक की दो पत्नियों के पुत्र -पुत्रियों के नाम आरबीसी के तहत संयुक्त तौर पर चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी।
नायब तहसीलदार सिहोरा-करपगांव के प्रतिवेदन के मुताबिक, मोहन ठाकुर (42 वर्ष) पिता रामचरण ठाकुर की मौत 31 मार्च 2020 को खामघाट सतधारा में नर्मदा नदी में डूबने से हो गई थी।
आर्थिक सहायता के संबंध में जारी आदेश के मुताबिक, मृतक की दो पत्नी हैं। पहली पत्नी परमा बाई और उसके दो पुत्र, दो पुत्रियों और दूसरी पत्नी रानी बाई से दो पुत्र हैं।
इन सभी के नाम एसडीओ राजस्व ने आरबीसी 6-4 के तहत चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि संयुक्त रूप से स्वीकृत कर दी है।
बीते दिनों जारी किए गए इस आदेश की सूचना जब संबंधितों को मिली तो एसडीओ का यह आदेश चर्चा का विषय बन गया क्योंकि दो पत्नियां व उनके प्रकरण में चार लाख की राशि संयुक्त तौर पर स्वीकृत कर दी गई थी।
विधि के अनुसार दूसरी महिला को पत्नी का हक नहीं, लेकिन बच्चे हकदार
अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें एक पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला है तो उसे विधि के अनुसार दूसरी पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन उससे उत्पन्न हुए बच्चे पिता की या उससे मिलने वाली संपत्ति के विधिक उत्तराधिकारी हैंl – एडवोकेट शरद शर्मा
दूसरी महिला को नहीं मिल सकता पत्नी का दर्जा
विधिक रुप से कोई महिला पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकतीl हां, उस महिला से पैदा होने वाले बच्चे पिता की संपत्ति या उससे मिलने वाले लाभ के विधिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। – एडवोकेट सुलभ जैन