नरसिंहपुर। गुड़ बनाने वाली जगह पर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। चारों तरफ गंदगी और बदबूदार राब से मानव उपयोग के लिए गुड़ बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग के अधिकारी ने निरीक्षण कर प्रकरण कायम किया और मामला न्याय निर्णय अधिकारी व अपर जिला दंडाधिकारी के कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में विभाग के उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने गुड़ निर्माण इकाई पर 5000 रुपए का अर्थदंड लगाया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की खाद्य सुरक्षा अधिकारी सारिका दुबे ने एसडीएम, एसडीओपी और अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान करेली के ग्राम मडेसुर में पवन यादव की गुड़ निर्माण इकाई का निरीक्षण किया था। वहां गंदगी पाए जाने पर इकाई के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 (1), 26 (2) वी, 31 (2), 27 (1) तथा सहपठित धारा 58 के अंतर्गत प्रकरण कायम किया था।