
मध्यप्रदेश में अब देशी शराब की दुकानों पर मनमानी वसूली पर अंकुश लगने वाला है। आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल के निर्देश पर वर्ष 2025-26 के लिए देशी शराब की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में हर प्रकार की पैकिंग – चाहे वह काँच की हो, प्लास्टिक पैट हो या टेट्रा पैक – सभी की न्यूनतम और अधिकतम बिक्री कीमत तय कर दी गई है। इसका मकसद खासकर गरीब और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को ठगी से बचाना है।
दुकानदारों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा
अक्सर देखने में आता था कि देशी शराब दुकानदार ग्राहकों से तय रेट से अधिक वसूली करते थे। 75 रुपये वाली बोतल 100 में और 100 वाली 120 रुपये तक में बेची जाती थी। खुले पैसे न होने की बात कहकर दुकानदार ज्यादा रकम वसूल लेते थे। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए पहली बार राज्य स्तर पर ठोस कदम उठाया गया है।
रेट लिस्ट को करना होगा प्रदर्शित
जारी निर्देशों के मुताबिक, प्रत्येक जिले के कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी देशी शराब दुकानों पर यह नई रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से चस्पा की जाए। यह लिस्ट 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है और दुकानदारों को इससे अधिक कीमत वसूलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
ग्राहक जानें – क्या है नई कीमतें?
नई लिस्ट के अनुसार कुछ प्रमुख शराब की कीमतें इस प्रकार हैं:
स्थायी समाधान की जरूरत
हालांकि रेट लिस्ट चस्पा करने का आदेश दिया गया है, लेकिन पहले भी यह देखा गया है कि दुकानों पर लगी लिस्ट को फाड़ दिया जाता है या इस तरह लगाया जाता है कि ग्राहकों को पढ़ने में कठिनाई हो। ऐसे में यह सुझाव भी सामने आया है कि इन रेट्स को पेंट के रूप में दीवारों पर स्थायी रूप से लिखा जाए, जिससे न तो कोई हटा सके और न ही छेड़छाड़ कर सके।
अंग्रेजी शराब के रेट का इंतज़ार
अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या अंग्रेजी शराब की भी इसी तरह रेट लिस्ट जारी की जाएगी, जिससे वहां भी पारदर्शिता आए।