मांडू नाके से धरावरा फाटे तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई


नागदा-गुजरी स्टेट हाइवे पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और हादसों की आशंका को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, 26 फीट की सीमा में अवैध निर्माणों को जेसीबी की मदद से हटाया गया।


आशीष यादव आशीष यादव
धार Updated On :

धार जिले में प्रशासनिक टीम ने मंगलवार को मांडू नाका से धरावरा फाटे तक सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान स्टेट हाइवे के दोनों ओर अवैध रूप से रखी गई गुमटियां, टीन शेड, और पक्के निर्माणों को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया।

 

बढ़ता ट्रैफिक दबाव और हादसों का खतरा

नागदा-गुजरी स्टेट हाइवे पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण हादसों की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया। मांडू नाका से लेकर धरावरा फाटे तक सड़क किनारे नई गुमटियां और दुकानों के अवैध निर्माण हो रहे थे, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए खतरा बढ़ गया था।

26 फीट की सीमा में निर्माण अवैध

तहसीलदार दिनेश उइके के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्टेट हाइवे के दोनों ओर 26 फीट की सीमा में किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाता है। इसी निर्देश का पालन करते हुए प्रशासन ने अवैध गुमटियों और टीन शेड को हटाया।

 

पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए

मांडू में वर्षाकाल के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे इस मार्ग पर ट्रैफिक दबाव और बढ़ जाता है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

 

तहसीलदार ने बताया कि दुकानदारों को गाइडलाइन का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है।



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