भोपाल। बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। इस दौरान जिस एक विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है नए इन्कम टैक्स नियम। वित्त मंत्री ने संसद में घोषणा की है कि अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इस बीच यह भी स्पष्ट किया गया कि यह लाभकेवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा। वहीं 3 लाख रुपये तक आय वालों सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
यहां समझिए आयकर के नए नियमों के बारे में।
- अब तीन लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- अब 3-6 लाख रुपये तक सालाना आय वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा।
- अब 6-9 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स देना होगा।
- अब सात लाख रुपये से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को लाभ मिलेगा।
- 9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स देना होगा।
- 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होगा।
- 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा।
पुरानी टैक्स व्यवस्था
- 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आये के लिए कोई टैक्स नहीं देना होता था।
- 2.5 से 5 लाख रुपये तक की सालाना आय के लिए 5 प्रतिशत टैक्स देना होता था।
- 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की सालाना आय के लिए 10 प्रतिशत टैक्स देना होता था।
- 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक की सालाना आय के लिए 15 प्रतिशत टैक्स देना होता था।
- 10 लाख से 12.50 लाख रुपये तक की सालाना आय के लिए तक 20 प्रतिशत टैक्स देना होता था।
- 12.50 लाख से 15 लाख रुपये तक की सालाना आय के लिए 25 प्रतिशत टैक्स देना होता था।
- 15 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय के लिए 30 प्रतिशत टैक्स देना होता था।