इंदौर। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आयकर दाताओं को 31 दिसंबर तक ITR फाइल करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर आयकर विभाग कार्रवाई शुरु कर सकता है। ढ़ाई लाख रुपये की सालाना कमाई वाले नागरिक भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं वहीं पांच लाख रुपये या इससे ज्यादा कमाने वाले नागरिकों के लिए आईटीआर फाइल करना जरुरी है। अगर आईटीआर इस तय तारीख़ तक फाइल नहीं किया जाता है तो आयकर विभाग इसे लेकर जुर्माना भी लगा सकता है। पांच लाख रुपये तक सालाना आय वालों के लिए यह जुर्माना एक हजार रुपये होगा और इससे ज्यादा आय वालों के लिए यह जुर्माना करीब पांच हजार रुपये तक हो सकता है।