जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 यानी MPPSC 2019 की परीक्षा में आरक्षित वर्ग के उन उम्मीदवारों के लिए विशेष मुख्य परीक्षा आयोजित करे, जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के कट आफ से अधिक अंक प्राप्त किए है।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि भर्ती नियम 2015 के आधार पर मुख्य और विशेष मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर इन उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए नई सूची तैयार करें।
कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाए जो कि पूर्व की परीक्षाओं में अपनाई गई थी।
हाईकोर्ट में जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने अपने बहुपृष्ठीय आदेश में निर्देश दिए हैं कि विशेष मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया छह माह के भीतर पूरी करें। कोर्ट ने पीएससी के सात अप्रैल 2022 के आदेश को निरस्त कर दिया।