कोर्ट का फैसला, ईदगाह मैदान पर होगा गणेशोत्सव


अदालत ने ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत देने से इंकार करते हुए मामले को लेकर हाई कोर्ट के पास भेजा था।


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भोपाल। पिछले कुछ समय में कर्नाटक में सांप्रदायिकता के कई मामले आए हैं। अब ईदगाह मैदान पर गणेशोत्सव आयोजन की मांग की गई है और हाई कोर्ट ने इसे लेकर एक अहम फैसला दिया है। मंगलवार देर रात को हुई सुनवाई में कर्नाटक में हुगली के ईदगाह मैदान पर गणेशोत्सव करने की अनुमति दी गई है।

इससे पहले संबंधित जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति दी थी जिसके बाद इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसमें अदालत ने ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत देने से इंकार करते हुए मामले को लेकर हाई कोर्ट के पास भेज दिया था।हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई राज्य सूची न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी ने की।

इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने 400 किमी से अधिक दूर चामराजपेट में ईदगाह भूमि के संबंध में यथास्थिति बरक़रार रखने का आदेश देते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय 2.5 एकड़ जमीन के स्वामित्व पर फैसला करेगा।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा “भगवान गणेश से हमें कुछ माफ़ी दिलाइए।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दोनों पक्षों पर लागू होगा। इससे पहले ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव मनाने के मुद्दे पर तीन जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की।



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