भोपाल। मध्यप्रदेश 28 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के ठीक बाद प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र के आदेश के बाद गृह विभाग ने कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
मध्यप्रदेश में चीनी सहित अन्य विदेशी पटाखों का भंडारण, परिवहन, विक्रय या उपयोग करने पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1)(बी) के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पटाखे भी प्रतिबंधित रहेंगे जिन पर देवी-देवताओं के चित्र अंकित हों।
मेरी सभी से अपील है कि स्वदेशी पटाखों का ही उपयोग करें। pic.twitter.com/5LygAkZKNq
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 4, 2020
इसके साथ ही, सरकार ने 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज़ के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है। आदेश में कलेक्टरों को कहा गया है कि वह पटाखा बाजार पहुंचकर जांच कराएं। अगर कोई विदेशी पटाखे बेचते मिले, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाए।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, किसी भी दुकान पर केवल भारत में बनी हुई पटाखे और आतिशबाजी ही बेची जाएगी।
भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन हो और बिना मास्क वाले व्यक्तियों को पटाखा नहीं बेचा जाए।
अस्थाई पटाखा दुकानों को इस प्रकार से लगवाया जाए कि संक्रमण से बचा जा सके। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में भी विदेशी पटाखों के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके लिए सभी पटाखा विक्रेताओं को सूचना दे दी गई है।
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर निर्देश जारी किए थे। इसे लेकर प्रदेश के गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है।
इसी के चलते विदेशी पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए गृह सचिव ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गृह विभाग का ये आदेश चार दिन पहले निकला था, लेकिन इसे उपचुनाव को देखते जारी नहीं किया गया था।
इसके पहले राजस्थान सरकार अपने यहां पर पटाखों पर प्रतिबंध लगा चुकी है, जिसके खिलाफ पटाखा एसोसिएशन और व्यापारी हाईकोर्ट चले गए थे। इस मामले में सुनवाई होनी है।