नई दिल्ली। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्रालय ने एक और निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तय किया है कि अब रक्षा मंत्रालय में निकलने वाली सभी भर्तियों के लिए अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
इसके साथ ही केंद्रीय नौकरियों में रिटायर्ड अग्निवीरों को ग्रह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10-10 प्रतिशत तय आरक्षण मिल चुका है।
#BreakingNews Defence Ministry has approved a proposal to reserve 10% of the job vacancies in Ministry of Defence for ‘Agniveers’ meeting requisite eligibility criteria@DefenceMinIndia @rajnathsingh pic.twitter.com/g9cK1KvjM1
— DD News (@DDNewslive) June 18, 2022
इससे पहले गृह मंत्रालय ने एक और निर्णय लिया है। इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी सूचनाओं के मुताबिक अब अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स में अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह दोनों ही बल गृह मंत्रालय के तहत आते हैं।
गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) June 18, 2022
साथ ही गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी।
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इसके अलावा गृह मंत्रालय ने पहले साल में रिटायर अग्निवीरों की इस भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाकर पांच साल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है। और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी।