रायपुर सेशन कोर्ट में कालीचरण की जमानत याचिका खारिज, अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी


रायपुर सेशंस कोर्ट में कालीचरण महाराज को झटका लगने के बाद अब उनकी लीगल टीम हाईकोर्ट में उनकी जमानत के लिए याचिका दायर करने की तैयारी में है।


DeshGaon
छत्तीसगढ़ Updated On :
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रायपुर। रायपुर धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की जमानत याचिका सोमवार को स्थानीय सेशंस कोर्ट में द्वादश अतिरिक्त न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने खारिज कर दी।

रायपुर सेशंस कोर्ट में कालीचरण महाराज को झटका लगने के बाद अब उनकी लीगल टीम हाईकोर्ट में उनकी जमानत के लिए याचिका दायर करने की तैयारी में है।

सेशंस कोर्ट में द्वादश अतिरिक्त न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने लगभग एक घंटे की बहस के बाद फैसला सुनाया। न्यायाधीश चंद्रा ने मामले को गंभीर प्रवृति का मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

बता दें कि महात्मा गांधी को अपशब्द कहने के मामले में गिरफ्तार किए गए कालीचरण महाराज को कोर्ट ने पहले ही 13 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

31 जनवरी को बचाव पक्ष की ओर से जमानत के लिए अर्जी दायर की गई थी जिस पर सोमवार को कोर्ट में सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच करीब एक घंटे बहस चली। दोनों पक्षों के वकील ने अपनी दलील पेश की।

सरकारी वकील केके शुक्ला ने धार्मिक भावना ठेस पहुंचाने और राष्ट्रपिता को अपशब्द कहे जाने की दलील पेश की। वहीं बचाव पक्ष के वकील लोकेश मिश्रा और मेहल जेठानी ने अपने मुवक्किल के बचाव में कई दलील दी।

उन्होंने कहा कि किसी भी विवादित बयान के आधार पर भविष्य का आंकलन कर वर्तमान में किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ ही इंटर स्टेट प्रोटोकॉल के उल्लंघन की भी बात कही गई। साथ ही साथ राजद्रोह की धारा पर भी उन्होंने अपनी बात रखी।

दूसरी तरफ, महाराष्ट्र (पुणे) की खड़क थाना पुलिस ने कालीचरण महाराज को ले जाने के लिए प्रोडक्शन वारंट की अर्जी दायर की थी जिसे सीजीएम भूपेंद्र वासनीकर की कोर्ट ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस अब ट्रांजिट रिमांड के लिए चार जनवरी को कोर्ट में अपील दयार करेगी।



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