MP पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट से कहा- गुरुवार को दोबारा करें सुनवाई


कांग्रेस नेताओं सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी।


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नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं सैयद जाफर और जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को गुरुवार (16 दिसंबर) को दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा है।

पांचवीं सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को सुनवाई टलती रही थी। कांग्रेस नेताओं सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर को प्रदेश में पंचायत चुनाव घोषित किए थे जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण 18 दिसंबर को होना तय था।

कांग्रेस नेता सैयद जफर ने कहा कि

शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम और नगर पालिका में रोटेशन के आधार पर आरक्षण देने पर सहमति जताई है। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ग्राम पंचायत चुनाव में भी रोटेशन का नियम लागू करें।

उन्होंने कहा कि सरकार 2014 के आरक्षण को निरस्त करते हुए 2022 में होने वाले पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन करें। वरिष्ठ वकील वरुण ठाकुर ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार का अध्यादेश संविधान के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना है।

बता दें कि कांग्रेस नेताओं सैयद जाफर और जया ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 के परिसीमन को निरस्त करके 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई थी।

उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें वहां से कोई भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है।



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