धार। पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सरपंच और जिला-जनपद सदस्य बनने की राह देख रहे दावेदारों के चेहरे खिल गए हैं। गावों में इन चुनावों की रौनक नजर आने लगी है। जहां ये दावेदार अपने को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए सर्मथन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं।
आयोग द्वारा तय तीन चरणों में होने वाले मतदान के कार्यक्रम के तहत धार जिले की 13 जनपदों की 761 पंचायतों में पंच, सरपंच सहित जनपद सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन भी तीन चरणों में होगा। इसके तहत प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 13 दिसंबर 2021 नाम निर्देशन पत्र मिलना शुरु हो जाएंगे। तृतीय चरण के लिए 30 दिसंबर से नाम निर्देशन पत्र दिए जाएंगे। प्रथम और द्वितीय चरण का मतदान जनवरी माह में संपन्न होगा।
जिले में इस तरह होगी निर्वाचन प्रक्रिया… प्रथम चरण में जिले की चार जनपदों की पंचायतों में त्रिस्तरीय निर्वाचन के लिये मतदान किया जाएगा। इसमें नालछा, गंधवानी, मनावर और धरमपुरी शामिल रहेगी। इसके बाद द्वितीय चरण में बदनावर, तिरला, उमरबन-बाकानेर, धार और कुक्षी में 28 जनवरी को मतदान होगा। तृतीय चरण में शेष 4 जनपद सरदारपुर, बाग, निसरपुर, डही में मतदान संपन्न होगा।
पंचायती चुनाव को लेकर उत्साह…
धार जिला आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण जिला है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनैतिक दलों में खासा उत्साह है। दरअसल लंबे समय से चुनावी कार्यक्रम घोषित होने की प्रतीक्षा की जा रही थी। वर्तमान में जिले में भाजपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष काबिज है। इससे पहले यह पद कांग्रेस सर्मथित नेता के पास था। वर्तमान की परिस्थितियों में दोनों राजनैतिक दलों के पास में चुनाव में ग्रामीणों को अपने पक्ष में करने के लिए काफी मुद्दे हैं। भाजपा के पास सरकार का जनकल्याणकारी योजनाएं पीएम ग्रामीण आवास, मनरेगा, विकास संबंधी कार्य सहित ग्रामीण आजीविका सहित कई कार्य भुनाने के लिए रहेंगे। वहीं मनरेगा मजदूरी मामला सहित किसान मुद्दे विपक्षी दलों के लिए अपने पक्ष में रहेंगे।
कई को फायदा , कई को नुकसान
पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद जिले में सरपंची का सपना देख रहे कई प्रत्याशियों के अरमानों पर पानी फिर गया, तो कईयों के चेहरे खिल उठे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जो चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है वह साल 2014 के परिसीमन और आरक्षण के आधार पर किया गया है , वहीं साल 2019 के नए परिसीमन और आरक्षण के बाद कई पंचायतों में स्थिति बदल गई थी लेकिन 2014 के परिसीमन के आधार पर चुनाव होने की स्थिति में कई प्रत्याशियों के सरपंची के अरमान ठंडे पड़ गए हैं ।
इस तरह रहेगा कार्यक्रम
पंच और सरपंच के लिए मतदान पेटियों में डलवाया जाएगा। वहीं जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन ईव्हीएम के माध्यम से कराया जाएगा। ऐसी पंचायतें जहां मार्च 2022 तक कार्यकाल पूर्ण हो रहा है वहां पर चुनाव होंगे। आचार संहिता 4 दिसंबर 2021 से प्रभावशाली होकर 23 फरवरी 2022 तक लागू रहेगी।
जिले की 13 जनपदों का आंकड़ा
पंचायत 763
जनपद 249
जिला पंचायत 27
मतदान केंद्र 2478
पुरुष मतदाता 668673
महिला मतदाता 677571
अन्य मतदाता 43
कुल मतदाता 1346287
इन पदों के लिए होंगे चुनाव
52 जिलों में 859 जिला पंचायत सदस्य ,
313 जनपदों के 6,727 जनपद पंचायत सदस्य ,
22 हजार 581 सरपंच ,
3 लाख 62 हजार 754 पंचों का चुनाव होगा ।
114 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2022 के बाद पूरा होगा , इस वजह से उनके चुनाव बाद में किए जाएंगे ।
चुनाव कार्यक्रम…
- पहले चरण में 85 जनपद पंचायतों , 6,283 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे इसके लिए 19,998 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
- दूसरे चरण में 110 जनपद पंचायतों , 8,015 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे इसके लिए 24,840 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
- तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायतों , 8,397 ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे इसके लिए 26,560 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
रैली , सभा के लिए भी अनुमति
चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी सभा , रैली या जुलूस बगैर अनुमति नहीं निकाल सकेगा। चुनाव संबंधी जानकारी निर्वाचन आयोग के चुनाव एप पर भी मिलेगी जो जिला पंचायत सदस्य या जनपद पंचायत सदस्य प्रत्याशी ऑनलाइन तरीके से नामांकन फॉर्म जमा करता है तो उसे हॉर्ड कॉपी भी समय रहते निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।
जिला पंचायत सदस्य के नामांकन फॉर्म जिला मुख्यालय पर , जनपद पंचायत सदस्य के विकासखंड मुख्यालय पर जमा होंगे । पंच और सरपंच के प्रत्याशियों के नामांकन फार्म विकासखंड मुख्यालय ‘ के साथ ही कलस्टर मुख्यालय पर भी लिए जाएंगे। यह कलस्टर स्थानीय कलेक्टर ग्राम पंचायतों का समूह बनाकर गठित करेगा। पंच पद के लिए नामांकन फार्म के साथ एक सादा घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
सरपंच , जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य को शपथ पत्र के रूप में जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है । चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह नहीं होंगे लेकिन परंतु आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों पर लागू होगी। चुनाव प्रचार के दौरान शिकायत के लिए स्टेट और जिला लेवल पर कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। स्टेट लेवल कंट्रोल रूम का नंबर 0755 2551076 है। मतदान पूरा होने के समय से 48 घंटे पहले हर चरण में सभा / जुलूस / रैली प्रतिबंधित हो जाएगी। पंच एवं सरपंच के लिए निर्वाचन मतपत्रों से होगा , जबकि जनपद और जिला पंचायत सदस्य की वोटिंग ईवीएम से होगी ।