अनूपपुर। अनूपपुर कोतवाली में भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ आचार संहिता और कोविड-19 के निर्देशों की अवहेलना का मामला रिटर्निंग ऑफिसर कमलेश पुरी ने दर्ज कराया है। पुलिस ने धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
19 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकरा, बधाटोला, बड़हर, औढ़ेरा, अकुआ, किरर, जमुडी में भाजपा प्रत्याशी द्वारा आम सभा प्रचार के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता एवं कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत अनुमति ली थी।
कोतवाली अनूपपुर में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दर्ज शिकायत में कहा गया है कि उक्त दिवस चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी द्वारा आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।
आम सभा व जनसंपर्क के दौरान ना तो मास्क का प्रयोग किया गया और ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया। सभा के दौरान एक मीटर की दूरी भी नहीं रखी गई।
रिटर्निंग ऑफिसर कमलेश पुरी के मुताबिक,
जब इस संबंध में भाजपा प्रत्याशी से जवाब मांगा गया और जो जवाब प्रस्तुत किया गया वह संतोषजनक नहीं था। जिला निर्वाचन विभाग की टीम ने सभा की वीडियोग्राफी भी की थी, जिसकी सीडी जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में लाई गई।
चुनाव अवधि में भाजपा प्रत्याशी पर यह दूसरा प्रकरण कोतवाली में दर्ज हुआ है। इसके पूर्व 19 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी ने भाजपा प्रत्याशी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने अपराध कायम किया था।