नरसिंहपुर। जंगली सुअरों के द्वारा चने की बोई गई फसल को चट कर दी गई नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा ने किसान को 81 हजार रुपये की राशि बतौर क्षतिपूर्ति स्वीकृत की है।
मामला गाडरवारा के अंतर्गत ग्राम खड़ई निवासी अंजना बाई पति गजेन्द्र सिंह कौरव का है जिन्होंने नायब तहसीलदार वृत सिहोरा करपगांव के समक्ष आवेदन दिया था कि मौजा खड़ई में उनके 3.966 हेक्टेयर के रकबे में से तीन हेक्टेयर में चने की फसल बोई गई पर जंगली सुअरों के द्वारा उसे पूरी तरह नष्ट कर दी गई उसे क्षतिपूर्ति दी जाए।
इस मामले में नायब तहसीलदार ने 50 हजार रुपये से अधिक राशि के भुगतान की वित्तीय शक्तियां सीमित होने पर उसे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया।
जिस पर न्यायालय ने विवेचना के बाद पाया कि जंगली सुअरों ने चने की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया है जो आरबीसी 6-4 के लागू प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायता के योग्य है। न्यायालय ने 81 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।