इंदौर। आरटीओ में काम करवाना अब आसान हो होने वाला है। परिवहन विभाग अब लर्निंग और ड्रायविंग लायसेंस के नवीनीकरण, डुप्लीकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह संपर्क रहित बना रहा है। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से इस तरह के कार्यों के लिए आवेदकों को आरटीओ कार्यालय नहीं आना होगा।
एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि यदि वे आधार कार्ड के आधार पर अपना विवरण प्रमाणीकरण की स्वीकृति देते हैं तो लाइसेंस संबंधी अन्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। मिश्रा के मुताबिक आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस दौरान फीस और पोस्टल चार्ज भी डिजीटल जमा करने होंगे।
इसके बाद आधार कार्ड के मुताबिक, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, फोटो आदि जानकारी अपने आप ही आवेदन फार्म में दर्ज हो जाएगी। जिसमें फेरबदल संभव नहीं हो सकेगा। आवेदक को आवेदन के साथ फिजीकली फिटनेस संबंधी घोषणा दर्ज करना होगी। घोषणा में दिए गए वादों के अनुसार यदि आवेदक फिजिकली अनफिट पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदन नहीं कर सकेगा।
इसके बाद आवेदन सबमिट होते ही आवेदक को एसएमएस से आवेदन नंबर मिलेगा। फीस जमा होने के उपरांत भी एसएमएस आने पर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पासवर्ड दिया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में 60 प्रतिशत सही जवाब देने पर आवेदक टेस्ट में उत्तीर्ण माना जाएगा। इसके बाद स्वत: लाइसेंस जारी हो जाएगा, जिसे आवेदक प्रिंट भी करा सकेगा। घर पहुंच की सुविधा भी रहेगी।
मिश्रा ने बताया कि आवेदन करने की प्रक्रिया के तहत आवेदक को आरटीओ की वेबसाइट परिवहन.जीओवी.इन पर जाना होगा। होम पेज ऑनलाइन सर्विस मेन्यू के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस का चयन करना होगा।
इसके बाद राज्य सारथी सर्विसेज पोर्टल के होम पेज पर एमपी का चयन करना है। फिर अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस को सिलेक्ट करना है। लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑप्शन अप्लीकेंट होल्ड आधार नंबर और ऑप्शन अप्लीकेंट डस नॉट होल्ड आधार नंबर पर जाना होगा।
आवेदक को सम्पर्क रहित लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑप्शन अप्लीकेंट होल्ड आधार नंबर का चयन करना है। आवेदक अपना आधार नंबर दर्ज करेगा तथा उसके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, जिसे दर्ज करने के बाद ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक करना होगा।